लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य पदार्थों के लिए अनुज्ञप्ति की स्वीकृति करने तथा खाद्य पदार्थों के लिए पंजीकरण कराने सम्बन्धी सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से भी जन सामान्य को आनलाइन प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। यह जानकारी अपर मुख्य सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, डा0 अनिता भटनागर जैन ने दी।
डा0 जैन ने बताया कि जन-सामान्य को इस सुविधा को सहज एवं सुलभ ढंग से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत इन दोनों सेवाओं के लिए आवेदक अब प्रदेष में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से संचालित 60138 लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों में जाकर आॅपरेटर के माध्यम से आॅन-लाइन आवेदन कर सकता है, जिसके लिये मात्र 20 रूपये यूजर्स चार्ज देना होगा।
उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत समस्त खाद्य पदार्थो के व्यवसायकर्ता व कारोबारी को लाईसेंस प्राप्त कराने अथवा रजिस्ट्रेषन कराने का प्राविधान है। डा0 जैन बताया कि 12 लाख से कम टर्नओवर वालों को रजिस्टेªेषन करना होता है व 12 लाख से अधिक टर्नओवर वालों को लाईसेंस प्राप्त करना होता है। वर्तमान में प्रष्नगत सेवाओं हेतु आवेदक को एफ0एल0आर0एस0 की वेबसाइट पर सीधे आवेदन की सुविधा है।
अपर मुख्य सचिव नेे बताया कि इस व्यवस्था से काफी बड़ी संख्या में खाद्य पदार्थों के कारोबारियों को सुविधा मिलेगी। उन्होेंने बताया कि प्रदेष सरकार से निर्गत होने वाले लाईसेंस/रजिस्टेªषन आॅन-लाइन आवेदन 15 दिन की अवधि में निस्तारित कर दिये जायेंगें।