लखनऊ: आबकारी विभाग ने वर्ष 2018-19 के लिए शीरा नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जारी शासनादेश में रूग्ण चीनी मिलों/इकाइयों को छूट/रियायत देने की व्यवस्था की है।
विगत 16 अक्टूबर, 2018 को जारी शासनादेश में कहा गया है कि रूग्ण चीनी मिल को यदि कोई छूट प्रदान की जाती है तो छूट मिलने की तिथि से रिहेबिलिटेशन पैकेज की अवधि तक उस चीनी मिल में उत्पादित/उपलब्ध शीरे पर शीरे का आरक्षण लागू नहीं होगा परन्तु ऐसी चीनी मिलों को प्रशासनिक शुल्क में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जायेगी।
इस व्यवस्था को शीरा वर्ष 2018-19 में इस शर्त के साथ लागू किये जाने की व्यवस्था की गयी है कि सम्बन्धित चीनी मिल रिहेबिलिटेशन पैकेज की अवधि स्पष्ट करेगी एवं उससे सम्बन्धित सक्षम अधिकारी का प्रासांगिक आदेश उपलब्ध करायेगी। शासन द्वारा स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार आरक्षण सम्बन्धी आवश्यक अनुमति/छूट/रियायत शीरा नियंत्रक के स्तर से प्रदान किया जायेगा।