लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन समस्त विकास प्राधिकरणो तथा आवास एवं शहरी विकास परिषद् द्वारा जनहित गारण्टी से आच्छादित सेवाओं में विभिन्न श्रेणियों के मानचित्रों को यू0पी0ओ0बी0पी0एस0 (आनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम) पोर्टल के माध्यम से आॅनलाइन निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है। आॅन लाइन निस्तारण की कार्यवाही के तहत लो-रिस्क भूखण्ड एवं भवन, विभागीय कालोनियों एवं स्वीकृति तलपट मानचित्र के अधीन विकसित क्षेत्र के 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखण्ड एवं भवनों के मानचित्र 48 घण्टे के अन्दर स्वीकृत किये जा रहे हैं।
यह जानकारी प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग श्री नितिन रमेश गोकर्ण ने दी है। उन्होंने बताया कि हाई-रिस्क लो-रिस्क से भिन्न समस्त भूखण्ड एवं भवनों के मानचित्र भी आॅनलाइन लिये जा रहे हैं और 30 दिवस के भीतर स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा आम जनता को अन्य सेवायें त्वरित उपलब्ध कराने हेतु तत्काल प्रभाव से सभी विकास प्राधिकरणों, आवास एवं विकास परिषद से ‘‘आदेशों की डुप्लीकेट काॅपी प्राप्त करने’’ एवं ‘‘आवंटियों की धनराशि की वापसी’’ की सुविधा आॅनलाइन उपलब्ध करा दी गयी है। यह सुविधा सम्बन्धित व्यक्ति ूूूण्नचवइचेण्पद पोर्टल पर लाॅग-इन करके प्राप्त कर सकता है।
प्रमुख सचिव ने बताया कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा पोर्टल के माध्यम से आॅनलाइन निस्तारण की कार्यवाही के सम्बन्ध में आवास आयुुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिये गए हैं।