ढाका : बांग्लादेश की एक अदालत ने आज पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की गिरफ्तारी का आदेश दिया। ‘सुरक्षा कारणों’ का जिक्र करते हुए अदालत में पेश नहीं होने के बाद भ्रष्टाचार के दो मामले में उनकी जमानत पर रोक लगा दी गयी।
पूर्व प्रधानमंत्री और उनके ‘फरार’ बड़े बेटे तारिक रहमान सहित आठ अन्य के खिलाफ जिया अनाथालय ट्रस्ट और जिया चैरिटेबल ट्रस्ट के भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई कर रही अदालत-तीन के विशेष न्यायाधीश अबू अहमद जामदार ने विपक्षी नेता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
जिया (69) के वकीलों ने यह दलील देते हुए मामले की सुनवाई टालने की मांग की कि ‘सुरक्षा कारणों’ से उनकी मुवक्किल पेश नहीं हो सकतीं। अदालत के अधिकारियों ने बताया कि यह आदेश इसलिए आया है कि पूर्व प्रधानमंत्री अतीत में दोनों मामले के एक साथ मुकदमे की 50 से ज्यादा सुनवाई के मौके पर पेश नहीं हुयीं जबकि हर मौके पर उनके वकीलों ने गैरमौजूदगी की अलग-अलग वजहें बतायी।
अदालत का यह आदेश ऐसे वक्त आया है जब देश में राजनीतिक अस्थिरता है। जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) छह जनवरी से लगातार देशव्यापी आंदोलन कर रही है जिसके कारण हिंसा में करीब 110 लोगों की जान जा चुकी है।