सीतापुर: थाना मानपुर क्षेत्रान्तर्गत निवासिनी 17 वर्षीया लड़की शौच के लिये गन्ने के खेत में गयी थी। वहाॅ पर कुंदन पाल, बबलू व सुनील निवासीगण ग्राम गोवर्धनपुर थाना मानपुर जनपद सीतापुर द्वारा लड़की के साथ दुराचार का प्रयास किया गया एवं मारपीट कर जानमाल की धमकी दी गयी।
जिसके संबंध में दिनांक 01-09-2015 को थाना मानपुर पर मु0अ0सं0 144/15 धारा 323/506/376/511 भादवि, 3(1)12 एससी/एसटी एक्ट व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम कंुदन पाल, सुनील पाल व बबलू पुत्र पंडित पाल का अभियोग पंजीकृत किया गया था। पीडि़ता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। उक्त अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी लहरपुर द्वारा की जा रही है। विवेचना के दौरान पीडि़ता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया तथा मा0 न्यायालय के समक्ष पीडि़ता का धारा 164 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत कलमबंद बयान कराया गया, जिसमें अभियुक्त कंुदन पाल द्वारा उसके साथ दुराचार करने तथा अभियुक्त कुंदन, सुनील व बबलू द्वारा मारपीट व धमकी की बात बतायी गयी। पीडि़ता के बयान के आधार पर अभियोग में धारा 376 भादवि में परिवर्तित किया गया। पूरक चिकित्सीय परीक्षण क
राया जा रहा हैं ।
उक्त अभियोग में मुख्य अभियुक्त कुंदन तथा सुनील को आज दिनांक 17-09-2015 को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा शेष अभियुक्त बबलू की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी लहरपुर, थाना मानपुर एवं क्राइम ब्रंाच के नेतृत्व में टीमें लगायी गयी है।
दिनांक 17-09-2015 को अपर जिलाधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी द्वारा पीडि़ता के गांव का स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा गांव में पीडि़त परिवार की सुरक्षा हेतु पुलिस बल नियुक्त किया गया । शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है ।
गिरफ्तार अभियुक्त
1-कुंदनपाल निवासी ग्राम गोवर्धनपुर थाना मानपुर जनपद सीतापुर ।
2-सुनील निवासी ग्राम गोवर्धनपुर थाना मानपुर जनपद सीतापुर ।