नई दिल्ली: रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री अश्विनी लौहानी ने रेल भवन में स्टेशनों तथा ट्रेनों में खानपान सुविधा और खाद्य सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सीएमडी (आईआरसीटीसी), खाद्य सुरक्षा आयुक्त तथा सीईओ (एफएसएसएआई), रेलवे बोर्ड के सदस्य (वाणिज्य), महानिदेशक (स्वास्थ्य), रेलवे बोर्ड तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। खानपान सुविधा को बेहतर बनाने के लिए सुधार के विभिन्न कदम उठाये जायेंगे। ऐसे सभी विक्रेताओं को, जो स्वयं खाद्य सामग्री बेचते हैं या फुटकर विक्रेता व अस्थायी दुकानदार हैं और जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपये से कम है या जिनकी उत्पादन क्षमता 100 किलो/ 100 लीटर प्रतिदिन से कम है, एफएसएसएआई के लाइसेंस की आवश्यकता होगी। खाद्य व्यापार संचालन से जुड़ी इकाइयों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है यदि उनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपये से अधिक है। विक्रेताओं के लिए ऑनलाइन पंजीयन 15 दिनों के अंदर प्रारंभ होगा।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी भारतीय रेल के प्रत्येक मंडल को कवर करेंगे। इस कार्य में भारतीय रेल के 300 स्वास्थ्य निरीक्षक उनकी मदद करेंगे। 15 जुलाई, 2018 से खाद्य आपूर्तिकर्ताओं व विक्रेताओं का डेटाबैंक तैयार किया जाएगा। इसमें विक्रेताओं, ऑनलाइन पंजीयन तथा सैम्पल परीक्षण का विस्तृत ब्यौरा होगा। डीआरएम और वरिष्ठ डीसीएम पर मंडल स्तर का तथा सीसीएम पर जोन स्तर के डेटाबैंक का दायित्व होगा।