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यूपी में कोरोना योद्धाओं पर हमला किया तो होगी सजा, योगी सरकार ने बनाए कड़े कानून

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति पर बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 की 11 सदस्यीय टीम के साथ बैठक की। इस दौरान प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स के साथ होने वाली अभद्रता पर कड़े कानून बनाने को लेकर चर्चा हुई। सूचना के मुताबिक स्वास्थ्यकर्मियों के साथ-साथ सभी पैरामेडिकल कर्मियों, पुलिसकर्मियों, स्वच्छताकर्मियों के साथ ही शासन की तरफ से तैनात किसी भी कोरोना योद्धाओं से अभद्रता करने वालों के लिए उत्तर प्रदेश एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल अध्यादेश 2020 के नाम से कड़े कानून बनाने पर विचार किया गया।

कोरोना योद्धाओं पर थूकने का मामला भी इसी अधिनियम के तहत आएगा। कोरोना महामारी को देखते हुए क्वारंटीन से भागने, लॉकडाउन तोड़ने व इस बीमारी को फैलाने वालों के लिए कठोर सजा के प्रावधान हैं।

चिकित्सकों, सफाईकर्मियों, पुलिसकर्मियों और सभी कोरोना वॉरियर्स के विरुद्ध आक्रमण करने पर, थूकने पर और आइसोलेशन के नियम तोड़ने पर कठोर सजा दी जाएगी। केंद्र सरकार ने अभी हाल में स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए एपिडेमिक एक्ट 1897 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश जारी किया है।

यूपी में जिस कानून पर चर्चा हो रही है उसके तहत किसी भी कोरोना योद्धा के साथ किसी भी तरह की अभद्रता करने पर सात साल तक की सजा और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इस कानून को लाए जाने के पीछे मकसद है कि स्वास्थ्यकर्मियों और पुलिसकर्मियों के साथ ही हर कोरोना योद्धाओं को सुरक्षा दी जाए। Source अमर उजाला

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