नई दिल्ली: भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सलाह-मशविरा कर अपने पास उपलब्ध नकदी की स्थिति की समीक्षा करने के बाद मार्च, 2019 में समाप्त होने वाली तिमाही के लिए ट्रेजरी बिलों को जारी करने हेतु संबंधित धनराशियों को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है, जो इस प्रकार है :
ट्रेजरी बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित धनराशि
(6 फरवरी, 2019-31 मार्च, 2019) (करोड़ रुपये में) |
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नीलामी की तिथि | जारी करने की तिथि | 91 दिन | 182 दिन | 364 दिन | कुल |
06 फरवरी, 2019 | 07 फरवरी, 2019 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 10,000 |
13 फरवरी, 2019 | 14 फरवरी, 2019 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 10,000 |
20 फरवरी, 2019 | 21 फरवरी, 2019 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 10,000 |
27 फरवरी, 2019 | 28 फरवरी, 2019 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 10,000 |
06 मार्च, 2019 | 07 मार्च, 2019 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 10,000 |
13 मार्च, 2019 | 14 मार्च, 2019 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 10,000 |
20 मार्च, 2019 | 22 मार्च, 2019 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 10,000 |
27 मार्च, 2019 | 28 मार्च, 2019 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 10,000 |
कुल | 32,000 | 24,000 | 24,000 | 80,000 |
भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के पास पहले की ही तरह आगे भी ट्रेजरी बिलों की अधिसूचित राशि और पूर्व निर्धारित समय में संशोधन करने का लचीलापन होगा, जो भारत सरकार की आवश्यकताओं, उभरती बाजार स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों पर निर्भर करेगा। अत: आवश्यकता पड़ने पर कैलेंडर में परिवर्तन किया जा सकता है। तय अवधि के दौरान बीच में अवकाश पड़ने जैसे कारण भी इसमें शामिल हैं। इस तरह के किसी भी बदलाव के बारे में नियमित प्रेस विज्ञप्तियों के जरिए सूचित किया जाएगा।
ट्रेजरी बिलों की नीलामी पर भारत सरकार द्वारा 27 मार्च, 2018 को जारी सामान्य अधिसूचना संख्या एफ4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 में उल्लिखित शर्तें लागू होंगी। इसमें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है।