लखनऊ: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के कार्यपालक अध्यक्ष एवं मा0 न्यायमूर्ति सर्वोच्च न्यायालय श्री टी0एस0 ठाकुर के आदेशानुसार माह अगस्त में 08 अगस्त को पूरे प्रदेश में मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें आपसी सुलह समझौते के आधार पर बैंक मामलों, धारा-138 पराक्रम लिखत अधिनियम, वसूली वाद (लम्बित एवं प्रीलिटिगेशन मामलों) आदि सेवाओं से संबंधित वादों का निस्तारण किया जाएगा।
यह जानकारी प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी श्री अनिरूद्ध सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ के स्तर से भी प्रदेश के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्ष/जनपद न्यायधीशों एवं सचिव जिला, विधिक सेवा प्राधिकारण के अलावा समस्त मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के दिशा निर्देश जारी किए जा चुके है।
प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी श्री अनिरूद्ध सिंह ने समस्त विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव/जिलाधिकारियों को मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए शासनादेश भी जारी कर दिया है।