लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर प्रदेश मे यातायात नियमों के अनुपालन पर विशेष बल दिया जा रहा है ताकि सड़क दुर्घटनाओं व उनमें मरने वाले अथवा घायल होने वाले व्यक्तियों की संख्या में कमी आ सकें। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालो के लिए ई-चालान की भी व्यवस्था की गयी है।
अपर मुख्य सचिव, गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि यातायात नियमो के उल्लंघन पर यातायात एवं नागरिक पुलिस द्वारा पूरे राज्य में ई-चालान की व्यवस्था लागू की गयी है। उल्लेखनीय है कि विगत 07 जनवरी, 2019 से यूपी के 10 जिलों में ई-चालान व्यवस्था लागू की गयी थी जो वर्तमान में प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू की गयी है।
श्री अवस्थी ने बताया कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर 7 जनवरी, 2019 से अक्टूबर, 2021 तक 3 अरब 34 करोड़ 51 लाख 12 हजार 08 रूपये (3,34,51,12,088 रूपये) की धनराशि शमन शुल्क के रूप में वसूली गयी है। इस अवधि में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले एक करोड़ 65 लाख 80 हजार 977 (1,65,80,977) वाहनों का चालान किया गया।
अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात श्री ज्योतिनारायन ने बताया कि एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के संबंध में निर्धारित अवधि से अधिक पुराने डीजल एवं पेट्रोल वाहनों को सीज करने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये। इसके फलस्वरूप माह मई से अक्टूबर तक 491 डीजल/पेट्रोल वाहन सीज किये गये तथा पीयूसी (च्वससनजपवद न्दकमत ब्वदजतवस) प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की दशा में एक हजार से अधिक वाहनों का चालान किया गया है।