नयी दिल्ली: केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी से निपटने में पूर्णबंदी को एक कारगर उपाय करार देते हुए देश भर में इसकी अवधि 4 मई से दो सप्ताह तक और बढाने का निर्णय लिया है।
मंत्रालय के अनुसार कोरोना महामारी के कारण देश भर में मौजूदा स्थिति की आज एक उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की गयी जिसके बाद देश भर में पूर्णबंदी की अवधि दो सप्ताह और बढाने का निर्णय लिया गया। इससे पहले पूर्णबंदी की अवधि 14 अप्रैल से बढाकर तीन मई की गयी थी।
मंत्रालय ने इस अवधि में विभिन्न गतिविधियों संचालन के लिए नये दिशा निर्देश भी जारी किये हैं जो 4 मई से लागू होंगे। ये दिशा निर्देश विभिन्न जिलों की रेड, ओरेंज और ग्रीन श्रेणी में कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के आधार पर तैयार किये गये हैं। इनमें ग्रीन और ओरेंज जोन में आने वाले जिलों के लिए काफी छूट दी गयी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेन्स से बैठक की थी। इस बैठक में कुछ राज्यों ने पूर्णबंदी की अवधि बढाने का सुझाव दिया था।
इसके बाद गृह मंत्रालय ने भी एक बैठक में स्थिति की व्यापक समीक्षा के बाद कहा था कि पूर्णबंदी के संबंध में 4 मई से नये दिशा निर्देश जल्द जारी किये जायेंगे।
नये दिशा निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि देश भर के रेड जोन में पूर्णबंदी को सख्ती से लागू किया जायेगा और इनमें मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक सामान तथा सेवाओं को छोड़कर अन्य किसी तरह की गतिविधि की अनुमति नहीं दी जायेगी।
हवाई , रेल और मेट्रो यात्रा के साथ साथ सड़क मार्ग से अंतर्राज्यीय आवागमन पर पहले की तरह पूरे देश में प्रतिबंध रहेगा और इनके संचालन की अनुमति ग्रीन जोन में भी नहीं दी जायेगी। इसके अलावा स्कूल, कालेज , शिक्षण, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान , होटल, रेस्तरां , सिनेता हाल, माल , जिम,खेल परिसर और भीड़ भाड़ वाली अन्य जगह भी पहले की तरह पूरे देश में बंद रहेंगी।
साथ ही सभी सामाजिक , राजनीतिक , सांस्कृतिक सभाओं, पूजा स्थलों और अन्य तरह की सभाओं के आयोजन पर भी रोक रहेगी। गृह मंत्रालय की अनुमति से कुछ चुनिंदा और जरूरी मामलों में ही हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रा की जा सकेगी।
नये दिशा निर्देशों में लोगों के कल्याण और सुरक्षा को देखते हुए भी कुछ उपाय किये गये हैं। इसलिए सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही पर शाम सात बजे से सुबह 7 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। स्थानीय प्रशासन इसके लिए कानून के प्रावधानों के अनुसार धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा और उसका सख्ती से पालन कराने जैसे आदेश जारी करेंगे।
सभी जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, अनेक बीमारियों से ग्रसित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घरों पर ही रहना होगा। ये केवल जरूरत पड़ने और स्वास्थ्य संबंधी जरूरत के लिए ही बाहर निकल सकेंगे।
रेड, ओरेंज और ग्रीन जोन में ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक को सामाजिक दूरी तथा सुरक्षा के अन्य नियमों के पालन के साथ संचालन की अनुमति होगी लेकिन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में इनकी अनुमति नहीं होगी। रेड जोन में हॉटस्पॉट क्षेत्रों के बाहर भी कुछ अन्य गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी इनमें साइकिल, रिक्शा और आटो रिक्शा , टेक्सी तथा कैब के संचालन के साथ साथ जिलों के अंदर और जिलों के भीतर बसों का संचालन भी शामिल है। इसके साथ ही नाई की दुकान , स्पा और सैलून भी बंद रहेंगे।
रेड जोन में पाबंदियों के साथ कुछ अन्य गतिविधियों को मंजूरी दी गयी है। इनमें कुछ स्वीकृत गतिविधियों के लिए ही व्यक्तियों और वाहनों के आवागमन की अनुमति दी जायेगी। चार पहिये वाले वाहन में चालक के अलावा दो अन्य व्यक्ति तथा दो पहिया वाहन पर केवल एक व्यक्ति को यात्रा करने की अनुमति होगी।
शहरी क्षेत्रों में विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात इकाई, औद्योगिक एस्टेट , औद्योगिक टाउनशिप जैसे प्रतिष्ठानों में भी पबंदियों के साथ गतिविधियों की अनुमति होगी। इसके अलावा जरूरी सामान , दवा , चिकित्सा उपकरण और उनके कच्चे पदार्थों की इकाइयों को भी इसी तरह अनुमति दी जायेगी। सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर के विनिर्माण और जूट उद्योग में भी सामाजिक दूरी के नियम और अलग शिफ्ट के साथ काम करने की अनुमति होगी। निर्माण गतिविधियों को केवल वहीं अनुमति दी जायेगी जहां मजदूर निर्माण स्थल पर ही उपलब्ध हों और बाहर से न लाने पड़ें। नवीकरणीय ऊर्जा के परियोजनाओं में भी काम की अनुमति होगी। शहरी क्षेत्रों में माल, बाजारों और बाजार परिसर में गैर जरूरी सामान की दुकानें नहीं खुलेंगी। हालांकि अकेली दुकानों, आस पास की दुकानों तथा आवासीय परिसरों की दुकानाें को जरूरी और गैर जरूरी के भेद के बिना खोलने की अनुमति रहेगी।
रेड जोन में ई कामर्स कंपनियों को जरूरी सामान के अलावा अन्य सामान की आपूर्ति की अनुमति नहीं रहेगी। निजी कार्यालय जरूरत के अनुसार 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुल सकेंगे जबकि अन्य को घर से काम करना होगा।
सभी सरकारी कार्यालय उप सचिव और उनसे उपर के सभी अधिकारियों के साथ काम करेंगे और बाकी स्टाफ को जरूरत के अनुसार 33 प्रतिशत तक ही काम पर बुलाया जा सकेगा। हालाकि रक्षा और सुरक्षा सेवा , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पुलिस , जेल, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, अग्नि शमन और आपात सेवाएं , आपदा प्रबंधन तथा संबंधित सेवाएं , नेशनल इन्फोर्मेटिक्स सेंटर , कस्टम , भारतीय खाद्य निगम , एनसीसी, नेहरू युवक केन्द्र, और नगर सेवाएं बिना पाबंदी के काम करेंगी । जन सेवाओं को सुनिश्चित किया जायेगा और इसके लिए जरूरी स्टाफ की तैनाती की जायेगी।
रेड जोन में कुछ अन्य गतिविधियों को भी अनुमति दी गयी है। ग्रामीण क्षेत्रो में मनरेगा सहित सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों की अनुमति होगी। खाद्य प्रसंस्करण और ईंट के भट्टे भी खुलेंगे। माल की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। कृषि संबंधी और पशु पालन संबंधी सभी गतिविधियों की भी अनुमति होगी । बैंकों सहित सभी वित्तीय संस्थान भी खुले रहेंगे।
बीमा और सहकारी सोसायटी , बाल गृह , वरिष्ठ नागिरकों के लिए केन्द्र , बेसहारा महिलाओं के आश्रय केन्द्र तथा आंगनवाड़ी भी खुले रहेंगे। ऊर्जा, जल , सफाई , कचरा प्रबंधन , दूर संचार और इंटरनेट , कूरियर और डाक सेवा के भी संचालन की भी अनुमति रहेगी।
रेड और ओरेंज जोन के कंटेनमेंट जोन में स्थानीय प्रशासन को सुनिश्चत करना होगा कि सभी लोग आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें। रेड जोन में प्रिन्ट और इलेक्ट्रानिक मीडिया, आई टी और उससे संंबंधित सेवा , शीत भंडारण, गोदाम, निजी सिक्योरिटी और स्वरोजगार लोगों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं , नाई आदि को छोडकर जारी रहेंगी।
ओरेंज जोन में रेड जोन में स्वीकृत गतिविधियों के साथ अलावा टेक्सी और कैब को संचालन की अनुमति रहेगी लेकिन इनमें एक वाहन में चालक के अलावा दो यात्री ही जा सकेंगे। स्वीकृत गतिविधियों के लिए ही लोग और वाहन एक से दूसरे जिले में जा सकेंगे। दोपहिया वाहन पर दो यात्री सफर कर सकेंगे।
ग्रीन जोन में केवल उन्हीं गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी जिनपर देश भर में प्रतिबंध लगा है। हालाकि इन क्षेत्रों में बसें केवल पचास प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी और डिपो की आधी बसें ही सड़कों पर उतरेंगी। सभी तरह के सामान की आपूर्ति निर्बाध जारी रहेगी और कोई भी राज्य इसमें बाधा नहीं पहुुंचायेगा। इसके लिए किसी अतिरिक्त पास की जरूरत नहीं होगी। Source रॉयल बुलेटिन