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काला धन अधिनियम के अंतर्गत अनुपालन के लिए तिथियां निर्धारित

देश-विदेश

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने काला धन (अज्ञात विदेशी आय और परिसंपत्‍तियों) और कराधान अधिनियम के अनुपालन प्रावधानों के अंतर्गत भारत के बाहर की अज्ञात परिसंपत्‍तियों के संदर्भ में 30 सितंबर, 2015 तक की तिथि अधिसूचित की है।

कोई भी व्‍यक्‍ति इस तिथि पर अथवा इससे पूर्व अपनी अज्ञात विदेशी आय और परिसंपत्‍तियों की जानकारी दे सकता है।

      अज्ञात विदेशी परिसंपत्‍तियों के संबंध में कर अथवा दंड के भुगतान की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2015 होगी।

      इस संदर्भ में विस्‍तृत जानकारी को पृथक रूप से अधिसूचित किया गया है।

      गौरतलब है कि केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरूण जेटली ने इस वर्ष के अपने बजट संभाषण में घोषणा की थी कि विदेशों में जमा काले धन के लिए एक व्‍यापक नवीन कानून लाया जाएगा। इस प्रस्‍तावित नए कानून को संसद के बजट सत्र में पारित किया गया था। यह विधेयक राष्‍ट्रपति की स्‍वीकृति मिलने के बाद 26 मई, 2015 को कानून बन चुका है। इस अधिनियम के अंतर्गत अज्ञात विदेशी आए और परिसंपत्‍तियों के लिए पृथक कराधान का प्रावधान है। इसका उल्‍लंघन करने पर 10 वर्ष तक के कठोर कारावास और कर के तीन गुणे के बराबर जुर्माना जैसे कठोर दंड रखे गए हैं। यह अधिनियम एक निश्‍चित अवधि के भीतर अज्ञात विदेशी संपत्‍तियों के खुलासे और आय पर कर देने का प्रावधान भी रखता है।

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