नई दिल्लीः बॉलीवुड कॉमेडियन राजपाल यादव को अब छह दिन ज़ेल की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि बिजनेसमैन को कर्ज वापस देने में असफल राजपाल यादव को बाकी की सज़ा काटनी ही होगी।
मामला कर्ज न चुकाने का है। फिल्म ‘अता पता लापता’ बनाने के लिए दिल्ली की मुरली प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनी से 2010 में कर्ज लिया था। कर्ज न चुकाने पर दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे केस में वह कई बार झूठे वादे कर चुके हैं।राजपाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को सर्वोच्च अदालत में चुनौती थी, जिसमें उन्हें छह दिन की निलंबित सज़ा पूरी करने को कहा गया था।
2013 में दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को झूठा हलफ़नामा देने के लिए 10 दिन की सज़ा सुनाई थी। उन्होंने तीन दिसम्बर से छह दिसम्बर 2013 के बीच चार दिन ज़ेल में गुज़ारे, उसके बाद हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने उनकी अपील पर इसे निलंबित सज़ा में बदल दिया था।
शुक्रवार को राजपाल के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनका मुवक्किल कर्ज वापस नहीं कर सकता क्योंकि उनकी पिछली फ़िल्म ‘भोपालः अ प्रेयर फ़ार रेन’ बॉक्स ऑफ़िस पर नहीं चल पाई थी। इसके बाद अदालत ने इस मामले में आगे किसी भी सुनवाई से इनकार कर दिया। बीती 25 जुलाई को सर्वोच्च अदालत ने बार बार हलफ़नामा दायर करने के बावजूद कर्ज वापसी न करने के लिए राजपाल यादव की खिंचाई की थी।
साभार बीबीसी हिन्दी