लखनऊ: अनुसूचित जाति के बालक रितिक की हत्या पिछले दिनों 1090 चैराहा, थाना हजरतगंज क्षेत्र में हुयी थी। यह बालक गुब्बारा बेचता था जहां पर कलाम का एकाधिकार था। यह व्यक्ति सभी गुब्बारा बेचने वाले बच्चों को धमकाता था। घटना वाले दिन जब हत्यारे ने उस बालक को धमकाया तो बालक ने विरोध किया तो हत्यारे ने उसी की बनियाइन से गला कसकर बड़ी निर्ममता से उसकी हत्या कर दी। लखनऊ पुलिस ने इस हत्या के मामले का अनावरण कर दिया है।
उ0प्र0 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री बृजलाल आज बालू अड्डा में मृत बालक के आवास पर जाकर बालक के माता-पिता व अन्य परिजनों से मिलकर उन्हें सान्त्वना देते हुए यह बात कही। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत इस मामले में रू0 8 लाख 25 हजार की सहायता अनुमन्य है जिसे मृतक बालक के माता-पिता को दिलाया जायेगा। उन्होने मौके पर मौजूद अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री सर्वेश सिंह व क्षेत्राधिकारी, हजरतगंज को निर्देश दिया गया कि पोस्टमार्टम के बाद अनुग्रह राशि का भुगतान दिनांक 07 जुलाई, 2018 तक करा दिया जाय। मृतक बच्चे के पिता से उनका बैंक खाता संख्या, फोटो, पहचान पत्र आदि लेकर पुलिस द्वारा सहायता का प्रस्ताव आज ही जिला समाज कल्याण अधिकारी को भेजने के निर्देश भी दिये गये है।
आयोग के अध्यक्ष ने जिला प्रशासन लखनऊ से कहा कि दिनांक 07 जुलाई, 2018 तक अनुग्रह राशि का 50 प्रतिशत भुगतान करवा दें। उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस जघन्य घटना की विवेचना तत्परता से की जाय और यह देखा जाय कि विवेचना में किसी प्रकार की त्रुटि न रह जाय, जिससे हत्यारे को न्यायालय से सजा दिलायी जा सके।