लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे की समस्या को देखते हुए राष्ट्रीय खाद्य
सुरक्षा अधिनियम के तहत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को जून से सितम्बर, 2016 तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्णय से 2,34,246 अन्त्योदय तथा 14,15,608 गृहस्थी कार्ड धारकों को लाभ होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, निःशुल्क राशन वितरण से राज्य सरकार पर प्रतिमाह करीब 9.2 करोड़ रुपये व्यय भार आएगा।
यह जानकारी देते हुए शासन के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक अन्त्योदय कार्ड धारक को 35 कि0ग्रा0 तथा पात्र गृहस्थी कार्ड धारक को 5 कि0ग्रा0 प्रति यूनिट खाद्यान्न प्रतिमाह दिया जाना है, जिसमें 2 रुपये प्रति कि0ग्रा0 गेहूं तथा 3 रुपये प्रति कि0ग्रा0 चावल पर मूल्य लाभार्थियों से प्राप्त करने की व्यवस्था की गयी है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने यह धनराशि राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से वहन करते हुए पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराने के निर्देश दिए हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि जून माह का खाद्यान्न निःशुल्क वितरण शुरु हो गया है। इसके साथ ही, बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपदों तथा प्रदेश के अन्य सूखा प्रभावित जनपदों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पात्रता से छूटे हुए व्यक्तियों के सम्बन्ध में जिलाधिकारियों से सूचना मांगी गयी है। छूटे हुए व्यक्तियों को एम0एस0पी0 (वह दर जिस पर खाद्यान्न सरकार द्वारा किसानों से क्रय किया गया है) पर खाद्यान्न वितरण कराए जाने पर भी विचार किया जा रहा है।
ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कुल 2,34,246 अन्त्योदय कार्ड धारक हैं, जिनके माध्यम से 96,81,552 यूनिट आच्छादित होती है। प्रति राशन कार्ड पर गेहूं 15 कि0ग्रा0 तथा चावल 20 कि0ग्रा0 प्रतिमाह दिए जाने की व्यवस्था की गयी है। इसी प्रकार 14,15,608 पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों के माध्यम से 61,72,299 यूनिट आच्छादित हो रही हैं। गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रतिमाह प्रति यूनिट गेहूं 3.5 कि0ग्रा0 तथा चावल 1.5 कि0ग्रा0 दिया जाएगा।