नई दिल्ली: बिहार, ओडिशा और गुजरात से राज्य सभा के लिए 6 सीटें खाली हुई हैं, जिनके कारण निम्नलिखित हैं:-
क्रम संख्या | राज्य | सदस्य का नाम | रिक्ति का कारण | कार्यकाल की अवधि |
बिहार | रवि शंकर प्रसाद | 23.05.2019 को 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित | 02.04.2024 | |
गुजरात | शाह अमित भाई अनिल चंद्र | 23.05.2019 को 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित | 18.08.2023 | |
स्मृति जुबिन इरानी | 24.05.2019 को 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित | 18.08.2023 | ||
ओडिशा | अच्युतानंद सामंत | 24.05.2019 को 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित | 03.04.2024 | |
प्रताप केशरी देब | ओडिशा विधानसभा के लिए निर्वाचित, सीट 09.06.2019 से रिक्त | 01.07.2022 | ||
सौम्य रंजन पटनायक | 06.06.2019 को इस्तीफा | 03.04.2024 |
क्रम संख्या | कार्यक्रम | तिथि एवं दिन |
1. | अधिसूचना जारी होगी | 18 जून, 2019 (मंगलवार) |
2. | नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि | 25 जून, 2019 ( मंगलवार ) |
3. | नामांकन पत्रों की जांच | 26 जून, 2019 (बुधवार) |
4. | नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि | 28 जून, 2019 (शुक्रवार) |
5. | मतदान की तिथि | 05 जुलाई , 2019 ( शुक्रवार ) |
6. | मतदान का समय | सुबह 9:00 से शाम 4:00 बजे |
7. | मतगणना | 05 जुलाई , 2019 ( शुक्रवार ) शाम 5.00 बजे |
8. | वह तारीख, जिससे पूर्व निर्वाचन संपन्न करवा लिया जाएगा | 09 जुलाई, 2019 ( मंगलवार ) |
निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा के लिए उपर्युक्त राज्यों से उपरोक्त रिक्तियों को भरने के लिए प्रत्येक रिक्ति के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपचुनाव कराने का फैसला किया है:-
यह स्पष्ट किया जाता है कि उपचुनावों के लिए राज्यसभा सहित समस्त सदनों की रिक्तियों को पृथक रिक्तियां समझा जाता है और पृथक अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं तथा प्रत्येक रिक्ति के लिए पृथक मतदान कराया जाता है, हालांकि उपचुनाव का कार्यक्रम समान हो सकता है। यह जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 147 से 151 के प्रावधानों के अनुरूप है और ऐसे मामलों में यह आयोग का निरंतर दस्तूर रहा है। पृथक चुनाव कराने को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1994 की दीवानी रिट याचिका संख्या 132 (ए के वालिया बनाम भारत का संघ एवं अन्य) और 2006 की रिट याचिका संख्या 9357 (सत्य पाल मलिक बनाम भारत निर्वाचन आयोग) में अपने क्रमश: दिनांक 14.01.1994 और 20.01.2009 के आदेश में कायम रखा है।