Call disconnection, not phone call, consumers get benefit of Kovid 19 interest waiver scheme: Shrikant Sharmaलखनऊ: ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा ने कहा कि कोविड-19 ब्याज माफी योजना का लाभ उपभोक्ता घर से ही ऑनलाइन आवेदन कर ले सकते है। इसमें कोई बाधा न आये यह यूपीपीसीएल चेयरमैन व प्रबंध निदेशक सुनिश्चित करें। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं का डिस्कनेक्शन न करें बल्कि फोन कॉल कर उन्हें 31 जनवरी तक के बिल पर सरचार्ज माफी की योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी पात्र उपभोक्ताओं को अगले 48 घंटे में कॉल करें।
ऊर्जा मंत्री ने मंगलवार को समीक्षा के दौरान 15 अप्रैल तक चलने वाली सरचार्ज माफी योजना की प्रगति से असंतुष्टि जताते हुए कहा कि यह योजना अधिक से अधिक घरेलू व कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिले इसलिए लाई गई। लेकिन अब तक इसका लाभ 25 फीसदी उपभोक्ताओं को ही मिल पाया है।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इसका लाभ अधिक से अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए फोन कॉल कर उपभोक्ताओं को ऑनलाइन नचमदमतहलण्पद पोर्टल के जरिये घर बैठे पंजीकरण कराने और मूल राशि वर्तमान बिल के साथ चुकाने के लिए प्रेरित करें, जिससे की 31 जनवरी तक के बिल पर लगे सरचार्ज से उन्हें सौ फीसदी मुक्ति मिल जाये।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि योजना का ऑनलाइन लाभ लेने में कोई तकनीकी अड़चन व बिल में गड़बड़ी बाधा न बने। बिल संशोधन की शिकायतों का तत्काल निस्तारण हो और फोन पर ऑनलाइन प्रक्रिया को लेकर मार्गदर्शन करें। उपभोक्ता किसी भी तरह की शिकायत के लिए 1912 पर कॉल करें।