नई दिल्ली: कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि करदाताओं की कुछ विशेष श्रेणियों के लिए 30 सितम्बर थी। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इससे पहले आयकर रिटर्न और विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट (जिन्हें निर्धारित तिथि तक दाखिल करने की जरूरत थी) दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अक्टूबर, 2018 कर दी थी। विभिन्न हितधारकों की ओर से मिले ज्ञापनों पर विचार करते हुए सीबीडीटी ने करदाताओं की उपर्युक्त विशेष श्रेणियों के लिए आयकर रिटर्न के साथ-साथ ऑडिट रिपोर्टों को दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर, 2018 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2018 कर दी है। हालांकि, जैसा कि 24 सितम्बर 2018 के पूर्ववर्ती आदेश में निर्दिष्ट किया गया है, बढ़ी हुई अंतिम तिथि तक अपने आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234ए के प्रावधानों के अनुसार ब्याज अदा करना होगा।