खुफिया जानकारी के आधार पर पश्चिमी दिल्ली के केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) आयुक्त कार्यालय के एंटी-इवेशन ब्रांच के अधिकारियों ने करीब 9 करोड़ रुपये के वस्तु रहित इन्वॉइस के जरिए अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट लाभ लेने/उपयोग करने और उसके हस्तांतरण से जुड़े एक मामले का खुलासा किया। इस गतिविधि में अस्वीकार्य क्रेडिट का लाभ लेने/ उपयोग करने के इरादे से विविध फर्मों का संचालन शामिलहै।
इस फर्जीवाड़े के नेटवर्क में प्राथमिक लाभमेसर्स इशिता इस्पातऔर मैसर्स एच.एम.ट्रेडिंग कंपनियों को मिला है,जिनकेप्रोपराइटर नवीन बंसल हैं और रिकॉर्ड से पता चला है कि वह अन्य दो फर्मों को भी चला रहे थे। ये इकाइयां धातु स्क्रैप के बिजनेस से जुड़ी हुई हैं। और वस्तु रहितइन्वॉइस का इस्तेमाल करके अस्वीकार्य आईटीसी का लाभ लेने में शामिल हैं। नवीन बंसल ने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए एक स्वैच्छिक बयान दिया।
इसलिए, बयान से साफ है कि श्री नवीन बंसल ने जानबूझकर सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 (1) (बी) और 132 (1) (सी) के तहत अपराध किए हैं। जो धारा 132 (5) के प्रावधानों के अनुसार संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध हैं और अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (आई)के तहत दंडनीय है। इसके आधार पर 26 मार्च 2021 को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 132 के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस संबंध में आगे की जांच जारी है।
दिल्ली क्षेत्र जीएसटी की चोरी रोकने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष में 5,319.6 करोड़ की चोरी पकड़ी गई है और इसके तहत 41 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।