देहरादून: जिलाधिकारी रविनाथ रमन की अध्यक्षता में जिला खनन समिति की बैठक जिला कार्यालय सभागार में सम्पन्न हुई।
बैठक में जिलाधिकारी ने सम्बन्घित अधिकारियों एवं सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि खनन नीति पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुश्चित करें, जिसके तहत राजाजी पार्क व अभ्यारण के 10 किमी क्षेत्रान्र्तगत खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबन्धित है,
यदि उक्त सीमा में कोई पट्टे पूर्व में स्वीकृत हो तो उन्हे निरस्त समझा जाये। उन्होने कहा कि अभ्यारण के 10 कि.मी की परिधि के बाहर ही 1 अक्टूबर 2015 से पट्टे जारी किये जायेगें। उन्होने यह भी निर्देश दिये हैं कि पट्टे उन्ही को जारी किये जायंगे, जिनके पास स्टोन के्रशर के लाईसेंस होंगे। उन्होने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने-2 क्षेत्रों में अवैध खनन पर कड़ी निगरानी रखें, अवैध खनन रोकने हेतु निरन्तर अभियान चलाकर कार्रवाई करते रहें, अवैध खनन करते पकड़े जाने पर सम्बन्धित पर 2 लाख रू0 का चालान किया जाय। उन्होने यह भी निर्देश दिये कि स्वीकृत पट्टे सापेक्ष अधिक भण्डारण करने वालों के विरूद्व भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अर्थदण्ड वसूला जाय। उन्होने यह भी निर्देश दिये हैं कि खनन भण्डारण आवंटियों के प्रपत्रों की ठीक से जांच लिए जायें।
उन्होने गढवाल मण्डल विकास निगम को निर्देश दिये हैं कि उनके द्वारा जारी किये गये पट्टो के टैण्डर नही होते है तब तक वे अपने स्तर से ही राजस्व वसूली के लिए खनन कार्य सुनिश्चित करें जिससे राजस्व की हानि न होने पाये। उन्होने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें तथा अवैध खनन होने पर इसकी सूचना तत्काल सम्बन्धित क्षेत्र के थानाध्यक्ष को दी जाये ताकि मौके पर अधिकतम पुलिस बल उपलब्ध कराया जा सके। उन्होने यह भी निर्देश दिये कि सभी सम्बन्धित अधिकारी अपने-2 क्षेत्रों में रात्रि में गश्त करें तथा अवैध खनन पर कड़ी निगरानी रखें।