देहरादून: जिलाधिकारी रविनाथ रमन की अध्यक्षता में पी.सी.पी.एन.डी.टी जिला सलाहकार समिति की बैठक कैम्प कार्यालय में सम्पन्न
हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिये कि कन्या भू्रण हत्या के मामले को गम्भीरता से लेते हुए गर्भपात करने (कन्या भू्रण हत्या) में सलिंप्त पाये जाने वाले क्लिीनिक सीज करते हुए सम्बन्धित चिकित्सक के विरूद्ध क्रिमनल एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जायेगी, तथा ऐसा करने एवं कराने वालों का सामजिक बहिष्कार किया जाय। उन्हाने यह निर्देश दिये कि सभी अधिकारी इसका कड़ाई से अनुश्रण करायें।
जिलाधिकारी ने महिला चिकित्सालय देहरादून, सेन्टपाल हैल्थ सैन्टर क्लेमेन्टाउन, हर्बटपुर क्रिश्चियन हाॅस्पिटिल, के पंजीकरण नवनीकरण के सम्बन्ध में निरीक्षण कर जांच आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। डाॅ अनूजा नंदा अस्पताल राजपुर रोड को डाॅ0 जे.एन कल्हन के केन्द्र की सील मशीन को पपत्रों की जाचं के बाद सही पाये जाने पर क्रय करने की अनुमति प्रदान की गयी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, वीरभद्र मार्ग, ऋषिकेश में नई अल्ट्रासाउण्ड एवं सीटी स्कैन मशीन हेतु केन्द्र का निरीक्षण कर जांच प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होने महन्त इन्दिरेश अस्पताल पटेलनगर मे दो ईको अल्ट्रासाउण्ड खराब मशीन को कन्डम एण्ड डिस्ट्राय किये जाने के सम्बन्ध में समिति को निरीक्षण करने के बाद आवश्यक कार्यवायी करने के निर्देश दिये। कालिन्दी हाॅस्पिटल एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट चकराता रोड विकासनगर, देहरादून को डाॅ जार्ज माईकल प्रीटोरियस फाउंडेशन, जर्मनी द्वारा पोर्टेबल मशीन दान स्वरूप भेंट किये जाने के सम्बन्ध भारत सरकार को निर्णय लेना है। डाॅ0 तेजस्वी कामरा देहरादून एवं डाॅ0 संजीव पुरी, ऋषिकेशकी सील की गयी मशीन को सीलमुक्त करने के सम्बन्ध में निरीक्षण कर निर्णय लेने के निर्देश दिये। डाॅ के.सी गोयल, गोयल एक्स-रे एण्ड अल्ट्रासाउण्ड सैन्टर, देहरादून रोड ऋषिकेश द्वारा केन्द्र के नवीन पंजीकरण हेतु किये गये आवेदन को नियम 6(3,) नियम 6(5) और नियम 8(3) के अनुसार समिति द्वारा नामंजूर कर दिया गया।