लखनऊः उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति ने हज यात्रियों को हज गाइडलाइन्स -2019 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप स्टैण्डर्ड बैगेज ले जाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। हज यात्री अपने साथ 158 सेमी0 के दो सूटकेस जिनका वज़न 22-22 किलोग्राम होगा, ले जा सकेंगे। इन सूटकेसों की लम्बाई 75 सेमी0 चैड़ाई 55 सेमी0 एवं ऊंचाई 28 सेमी0 होना चाहिए।
इसी प्रकार हज यात्री 10 किलोग्राम तक का एक हैण्डबैग ले जा सकेंगे। हैण्डबैग 55 सेमी0 गुणा 40 सेमी0 गुणा 23 सेमी0 के होंगे। यह जानकारी आज यहां उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के सचिव एवं कार्यपालक अधिकारी, श्री राहुल गुप्ता ने दी।
श्री गुप्ता ने सभी हज यात्रियों से स्टैण्डर्ड बैगेज ले जाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि हज यात्री अपने सामान पर कवर नम्बर, अपना पूरा नाम, पता, उड़ान तिथि तथा उड़ान स्थल को बोल्ड मार्कर पेन से लिख कर या स्टिकर अवश्य लगायें। गाइडलाइन्स में दिये गये निर्देशों का अनुपालन न करने की स्थिति में यात्रा निरस्त भी हो सकती है एवं जमा धनराशि भी जब्त की जा सकती है।