लखनऊ: प्रदेश सरकार के परिवहन आयुक्त श्री के0 रविन्द्र नायक नेे समस्त संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में वाहनों के प्रदूषण चेकिंग में संलग्न एजेन्सियों से प्रदूषण प्रमाण पत्र नियमों के अनुसार ही जारी करया जाय तथा कोई भी प्रदूषण प्रमाण पत्र लपरवाही से जारी न किया जाय।
इसके साथ यह भी निर्देशित किया गया है कि प्रदूषण जांच में संलग्न एजेन्सियां जिन्हें वाहनों के प्रदूषण की जांच कर प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है उसकी जांच कर जांच रिपोर्ट मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाय और यदि कोई प्रदूषण जांच केन्द्र अवैधानिक एवं अनधिकृत रूप से संचालित पाया जाय तो उसे तत्काल बंद करा दिया जाय।
परिवहन आयुक्त ने निर्देश दिये हैं कि संबंधित अधिकारी अपने-अपने संभाग में स्थापित प्रदूषण जांच केन्द्रों का निरीक्षण एवं जांच कर यह सुनिश्चित करें कि प्रदूषण जांच में संलग्न प्रदूषण जांच केन्द्र निर्धारित मानक के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं तथा अनधिकृत व अवैध रूप से संचालित एवं कार्य कर रहे प्रदूषण जांच केन्द्रों को तत्काल बंद करा दिया जाय तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु आख्या अपनी संस्तुति के साथ एक सप्ताह के अन्दर परिवहन आयुक्त कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।