लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोविड-19 की महामारी के दृष्टिगत सुरक्षा की दृष्टि से गिरफ्तार तबलीगी जमात अथवा अन्य जमातियों/व्यक्तियों को अस्थायी जेलों में रखे जाने के निर्देश दिये है।
अपर मुख्य सचिव, गृह एवं कारागार अवनीश कुमार अवस्थी ने उक्त जानकारी देते हुए यहां बताया कि इस सम्बन्ध में शासन द्वारा प्रदेष के समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों तथा लखनऊ व गौतमबुद्धनगर के पुलिस आयुक्तों को आवष्यक निर्देष भेजे गये है।
शासन द्वारा आज जारी निर्देषों मे कहा गया है कि ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति जो भी संदिग्ध है, कोरोना पाॅजिटिव होने की संभावना है, तबलीगी जमात या अन्य किसी जमात से जुड़े है अथवा किसी अस्पताल के चिकित्सीय संपर्क में आये हो, को किसी भी दषा में जेल मे न रखा जाये बल्कि ऐसे व्यक्तियों को अस्थायी जेलों में ही रखने की कार्यवाही की जाय।
श्री अवस्थी ने बताया कि इस सम्बन्ध में शासन द्वारा पूर्व में भी जारी निर्देषों में कहा गया था कि जनपदों में तबलीगी जमात (भारतीय एवं विदेषी) अथवा अन्य जमातियों/व्यक्तियों को गिरफ्तार किये जाने की स्थिति में अस्थायी जेलो में ही रखने की व्यवस्था सुनिष्चित की जाय।