नई दिल्ली: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गहन जांच के बाद पता लगाया है कि एसएएआर आईटी रिसोर्सेस प्रा. लि., सीएडीडी सिस्टम एंड सर्विसेस प्रा.लि. और पेंटेकल कंसलटेंट्स (आई) प्रा.लि. ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 3(3) (डी) और धारा 3(1) के प्रावधानों का उल्लंघन किया, ताकि 2015 में पुणे नगर निगम द्वारा जारी बोलियों में हेरफेर कर सकें। उल्लेखनीय है कि पुणे नगर निगम ने ‘जीआईएस और जीपीएस प्रौद्योगिकी के जरिए वृक्ष गणना के लिए एजेंसी का चुनाव’ करने के लिए यह निविदा जारी की थी।
इन कंपनियों के विरूद्ध जांच अधिनियम की धारा 26 (1) के तहत कमीशन द्वारा 03.10.2017 को जारी आदेशानुसार शुरू हुई थी। महानिदेशक ने एक सार्वजनिक न्यास नागरिक चेतना मंच द्वारा अधिनियम की धारा 19(1) के तहत सूचना देने के आधार पर जांच का आदेश दिया था।
जांच के आधार पर पक्षों को सुनने के बाद आयोग इस नतीजे पर पहुंचा कि उपरोक्त कंपनियों ने बोली के सिलसिले में हेरफेर किया था, जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 3(3) (डी) और धारा 3(1) के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके अलावा आयोग को यह भी पता चला कि उपरोक्त कंपनियों के निदेशकों सहित कई लोगों ने निविदा में हेरफेर किया। इस जांच के आधार पर आयोग ने एसएएआर आईटी रिसोर्सेस प्रा. लि., सीएडीडी सिस्टम एंड सर्विसेस प्रा.लि. और पेंटेकल कंसलटेंट्स (आई) प्रा.लि. पर क्रमशः 1.26 करोड़ रुपये, 0.11 करोड़ रुपये और 1.33 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना अधिनियम की धारा 27(बी) के तहत लगाया गया है, जो पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान कंपनियों के औसत कारोबार पर 10 प्रतिशत की दर से लगाया गया है।
आयोग ने अधिनियम की धारा 27 (बी) के तहत उपरोक्त कंपनियों के कुछ निदेशकों पर भी जुर्माना लगाया है।
आयोग का विस्तृत आदेश उसकी वेबसाइट www.cci.gov.in पर देखा जा सकता है।