नई दिल्ली: वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रकोप तथा पूरे देश में लॉकडाउन को देखते हुए अधिकांश सरकारी सेवाएं बंद हैं और आपातकालीन सेवाओं आदि से जुड़े कार्यालय बहुत कम कर्मचारियों की मदद से चल रहे हैं। इसलिए वाणिज्य विभाग ने विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) की इकाइयों/डेवलपर्स/सह-डेवलपर्स को अनुपालन में उचित छूट देने का निर्णय लिया है। ऐसे अनुपालन जिनमें यह छूट लागू होगी, में शामिल हैः-
- डेवलपर्स/सह-डेवलपर्स द्वारा स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियरों से सत्यापित त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) दाखिल करने की आवश्यकता
- आईटी/आईटीईएस इकाइयों द्वारा दाखिल किए जाने वाले सॉफ्टेक्स फार्म
- एसईजेड इकाइयों द्वारा वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट (एपीआर) दाखिल करना
- मंजूरी पत्र (एलओए) का विस्तार जिसकी अवधि निम्न स्थितियों में समाप्त हो सकती हैः-
- डेवलपर्स/सह-डेवलपर्स जो एसईजेड का विकास तथा संचालन करने की प्रक्रिया में हैं
- इकाइयां जिनकी एनएफई मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष की अवधि का पूरा होना संभावित है
- इकाइयां जिन्हें अभी संचालन शुरू करना है
एसईजेड के विकास आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि डेवलपर्स/सह-डेवलपर्स/इकाइयों को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े और विपत्ति की इस अवधि में यदि कोई अनुपालन नहीं हो पाता है तो ऐसे मामलों में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा, जहां तक संभव हो, एलओए के सभी विस्तारों और अन्य अनुपालनों को तय समय-सीमा में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां इलेक्ट्रॉनिक तरीके से विस्तार देना संभव न हो या ऐसे मामले जिनमें आपसी बैठक की आवश्यकता हो, विकास आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि विपत्ति की इस अवधि के दौरान वैधता की समाप्ति के कारण डेवलपर/सह- डेवलपर/इकाइयों को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। तदर्थ अंतरिम विस्तार/समाप्ति की तारीख को आगे बढ़ाने को 30 जून, 2020 या विभाग द्वारा जारी कोई अन्य निर्देश, इनमें से जो भी पहले हो, तक की स्वीकृति दी जा सकती है।