18.1 C
Lucknow
Online Latest News Hindi News , Bollywood News

आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए: मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह

उत्तराखंड

देहरादून: मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह व मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या ने सोमवार को सचिवालय में लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019-भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के तत्काल पश्चात आदर्श आचार संहिता के विभिन्न बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही किए जाने के संबंध में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक ली।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहित प्रभावी हो गयी है। उन्होंने निर्देश दिए कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या ने आदर्श आचार संहिता की जानकारी देते हुए बताया कि आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के 24 घण्टे के अन्दर किसी भी शासकीय कार्यालय, भवन, परिसर जिसमें राजकीय कार्यालय स्थापित हैं, आदि से सभी प्रकार के पोस्टर, पम्पलेट, बैनर, झण्डे, होर्डिग्स, वालपेटिंग एवं कटआउट आदि हटवाए जाने होंगें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के 48 घण्टे के अन्दर, विभिन्न जनसम्पत्तियों यथा रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, एयरपोर्ट, रेलवे ब्रिज, रोडवेज, सरकारी बस, विद्युत/टेलीफोन पोल, नगर निगम, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत आदि से सभी प्रकार की अनधिकृत राजनैतिक प्रचार सामग्री यथा पोस्टर, पम्पलेट, बैनर, झण्डे, होर्डिंग्स, वालपेटिंग एवं कटआउट आदि हटवाए जाने होंगें। उन्होंने आगे कहा कि निर्वाचन कार्याक्रम की घोषणा के 72 घण्टे के अन्दर, विभिन्न निजी परिसम्पत्तियों से सभी प्रकार की अनधिकृत राजनैतिक प्रचार सामग्री हटवाई जानी होंगी। सम्पत्ति विरूपण के संबंध में समस्त जिलाधिकारियों को पूर्व में भी निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या ने कहा कि निर्वाचन कार्याक्रम की घोषणा के 24 घण्टे के अन्दर यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी आदि के द्वारा किसी भी प्रकार के विभागीय वाहन/वाहनों का दुरूपयोग नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के तत्काल पश्चात यह सुनिश्चित कराना होगा कि, समाचार पत्रों, इलेक्ट्राॅनिक मीडिया, माॅस मीडिया आदि के माध्यम से सत्तापक्ष द्वारा अपनी उपलब्धियों आदि के सन्दर्भ में पक्षतापूर्ण राजनैतिक प्रचार-प्रसार के किए किसी भी प्रकार से सरकारी धन का दुरूपयोग तो नहीं किया जा रहा है। यदि ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में आता है तो इस पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के तत्काल पश्चात विभागीय वेबसाईट से राजनीतिक व्यक्तियों के सभी प्रकार के फोटोग्राफ एवं उपलब्धियों आदि का विवरण हटाना होगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्वाचन व्यय लेखों के अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निर्वाचन व्यय लेखा/आदर्श आचार संहिता संबंधी समस्त टीमें प्रभावी रूप से कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करेंगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया  कि शिकायत प्रकोष्ठ/कन्ट्रोल रूम ने 24ग्7 प्रभावी रूप से कार्य करना प्रारम्भ कर लिया है। इस संबंध में भी समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं। निर्वाचन संबंधी विभिन्न महत्वपूर्ण क्रिया-कलापों, प्रक्रियाओं आदि का जनसामान्य के मध्य विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु इनके साथ निरन्तर प्रभावी समन्वय स्थापित किया जाए। ईवीएम-वीवीपीएटी के प्रयोग तथा निर्वाचन संबंधी अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रिया के संबंध में मतदाताओं, जनसामान्य-राजनैतिक दलों के मध्य जनजागरूकता के लिए मीडिया सेन्टर की स्थापना की जा चुकी है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के तत्काल पश्चात सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ शिकायत निवारण-अनुश्रवणयुक्त कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जो 24ग्7 निरन्तर कार्य करेगा।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव डा. रणवीर सिंह, श्रीमती राधा रतुड़ी, प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव डाॅ भूपेन्द्र कौर औलख, श्री नितेश झा, श्रीमती राधिका झा एवं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री वी.षणमुगम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

Related posts

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More