लखनऊ. उत्तर प्रदेश में लगातार सामने आ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए अब नाइट कर्फ्यू के कदम उठाने पड़ रहे हैं. इसी के चलते लखनऊ में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. वहीं यूपी के 13 जिलों में जहां 500 से ज्यादा मामले हैं वहां पर जिलाधिकारी नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर सकते हैं.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिगड़ते हालात को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय जिलाधिकारियों पर छोड़ दिया. सीएम ने इससे पहले 13 जिलों की समीक्षा बैठक ली जिसके बाद ये निर्णय लिया गया. जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के दस जिलों में 500 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं. लखनऊ में नाइट कर्फ्यू के आदेश के अनुसार ये 8 अप्रैल से लागू होगा और फिलहाल 16 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा. दिन में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ काम चलते रहेंगे. हालांकि कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तु ले जाने की छूट होगी. नाइट कर्फ्यू सिर्फ लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में लागू होगा, ग्रामीण इलाकों में नहीं. इस दौरान फल सब्जी और दूध की सप्लाई जारी रहेगी. वहीं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर आने जाने वाले लोग अपना टिकट दिखा कर यात्रा कर सकेंगे. लखनऊ जिलाधिकारी के अनुसार मालवाहक गाड़ियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
पार्क के लिए भी नए नियम
अब लखनऊ में पार्कों के लिए भी नए नियम होंगे. लखनऊ डवलपमेंट अथॉरिटी के सभी पार्क अब सुबह 7 से 10 बजे तक ही खुलेंगे. वहीं शाम को 4 बजे से 8 बजे तक ही पार्क में जा सकेंगे. साथ ही मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी. पार्क में 65 वर्ष से अधिक उम्र के, गर्भवती महिलाएं और दस वर्ष से नीचे के बच्चों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही एक से अधिक बीमारी वाले व्यक्ति को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा.