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Corona Guidelines: उत्तर प्रदेश में विवाह सहित सार्वजनिक समारोहों में अब 25 लोगों को ही अनुमति

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। इधर गंगा किनारे मिल रहे शव के कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुश्किले बढ़ा दी है। इस बीच अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने आज (मंगलवार) एक आदेश जारी किया है। अब राज्य में विवाह सहित सार्वजिनक कार्यक्रम में सिर्फ 25 लोगों को अनुमति होगी। गौरतलब है कि पहले यह संख्या पचास थी।

सीएम आदित्यनाथ ने राज्य में 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू का लगाने की घोषणा की है। साथ ही बिना किसी कारण सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश है। अब योगी सरकार ने नया आदेश जारी किया है। अब बंद या खुले स्थानों पर समारोहों में एक वक्त में अधिकतम 25 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। अपर मुख्य सचिव गृह अवस्थी ने जारी आदेश में कहा है कि सभी के लिए मास्क और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना जरूरी है। लोगों के बैठने का इंतजाम दूरी के हिसाब से किया जाएगा। साथ ही आयोजन स्थल पर सैनिटाइजर का इंतजाम होना जरूरी है। नईदुनिया

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