लखनऊ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नए नियमों के साथ धारा 144 लागू की गई है. नए नियमों के तहत लखनऊ में स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, जिम पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं. होटल रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल को 50 फीसदी की क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति है.
लखनऊ में गुरुवार तक 1000 से अधिक एक्टिव केस थे. गाइडलाइन के मुताबिक, राजधानी में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. 8 फरवरी 2022 तक लागू की गई धारा 144 के नियमों के उल्लंघन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. लखनऊ में संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था ने धारा 144 के आदेश जारी कर दिए हैं.
लखनऊ में इन पाबंदियों के साथ लागू है धारा 144
– लखनऊ में स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क एवं जिम बन्द रहेंगे.
– विधानभवन के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर-ट्राली, बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर, घातक पदार्थ, हथियार आदि लेकर आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा. साथ ही इस परिधि में किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होंगे. इस प्रकार के वाहनों एवं वस्तुओं के प्रवेश तथा धरना-प्रदर्शन किये जाने पर धारा 144 सीआरपीसी का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही की जाएगी.
– सरकारी दफ्तरों व विधानसभा भवन के ऊपर व आसपास एक किमी के दायरे में ड्रोन से शूटिंग करना पूरी तरह से प्रतिबन्धित होगा. अन्य स्थानों पर भी पुलिस आयुक्त या फिर संयुक्त पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी नहीं की जायेगी.
– कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त लखनऊ, संयुक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्तों की अनुमति प्राप्त किये बिना न तो 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालेगा न ही सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनायेगा और न ही ऐसे किसी समूह में सम्मिलित होगा.
– किसी धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल, जुलूसों, अन्य आयोजनों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के सम्बन्ध में ध्वनि प्रदूषण (विनिमय और नियंत्रण), नियम-2000 यथा संशोधित के प्राविधानों का अनुपालन आवश्यक होगा. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जायेगा. सर्वोच्च न्यायालय के ध्वनि के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा. अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त या संयुक्त पुलिस आयुक्त (अधोहस्ताक्षरी) या पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी.
– कोई भी व्यक्ति लखनऊ कमिश्नरेट की सीमा के अन्दर लाठी, डंडा (अन्धे व अपाहिज व्यक्तियों तथा सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को छोड़कर), तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले शस्त्र जैसे- तलवार, बरछी, गुप्तियां, कटार, फरसा, संगीन, त्रिशूल अथवा अग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करेगा. ड्यूटीरत पुलिस कर्मी या अर्द्ध सैनिक बल पर ये प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे.
– कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के धर्म ग्रन्थों का अपमान नहीं करेगा. धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झंडे, बैनर, पोस्टर आदि नही लगायेगा और न ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा.
– लखनऊ कमिश्नरेट सीमा के अन्दर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जायेगा, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो और न ही दूसरे समुदाय के धार्मिक भावनाओं के विरूद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण दिया जायेगा और न ही सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना एवं अफवाहें फैलाई जाएंगी.
– कोई व्यक्ति किसी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, सोडावाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा और न रखेगा, जिसका प्रयोग आतंक उत्पन्न करने अथवा किसी हिंसात्मक गतिविधियों में किया जा सके.
– लखनऊ कमिश्नरेट क्षेत्र की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण/प्रकाशन जिससे साम्प्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न हो, नहीं करेगा.
– कोई भी व्यक्ति ड्यूटीरत पुलिस अधिकारी, कर्मचारीगण, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, सफाई कर्मी के साथ अभद्रता अथवा मारपीट करता है तो उसके विरुद्ध विधिपूर्ण कार्यवाही की जायेगी.
धर्मस्थलों पर एक बार में 50 से अधिक श्रद्धालु नहीं
– कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर शेष स्थानों, जोन में धर्मस्थलों के अन्दर एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु न हों। धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये.
– विभिन्न कार्यक्रम स्थलों पर कोविड-19 से बचने के उपायों से सम्बन्धित पोस्टर्स, बैनर लगाये जायें तथा यथासम्भव ऑडियो या विजुअल प्रचार-प्रसार भी कराया जाये.
– कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों, कंटेनमेंट कैमरा, पीए सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा.
– पीए सिस्टम के माध्यम से कोरोना से बचाव एवं सुरक्षा विषयक मानकों, सुझावों के साथ-साथ कोविड वैक्सीनेशन के सम्बन्ध में प्रभावी प्रचार-प्रसार कराया जाये.
– लखनऊ में रेस्टोरेन्ट, होटल व फूड ज्वाइंट्स एवं सिनेमा हाल 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ संचालित होंगे. इनमें भी कोविड हेल्पडेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये.
– कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना व ऐसी अफवाहें नहीं फैलायेगा, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो और न ही सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का ऐसा धार्मिक शब्द, प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करेगा जिससे किसी भी समुदाय को धार्मिक ठेस पहुंचे अथवा समाज में विद्वेष की भावना जागृत हो, यह कृत्य दण्डनीय अपराध है.
– सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन का उत्तरदायित्व होगा कि ग्रुप से जुड़ा कोई भी व्यक्ति भड़काऊ अथवा अफवाह फैलाने सम्बन्धित कोई पोस्ट नहीं करेगा. यदि कोई व्यक्ति ऐसा पोस्ट करता है तो ग्रुप एडमिन उसे तत्काल डिलीट कराते हुए सम्बन्धित व्यक्ति को ग्रुप से बाहर करेगा और स्थानीय पुलिस को सूचित भी करेगा.
– कोरोना के मद्देनजर कमिश्नरेट में चिन्हित हॉट-स्पॉट क्षेत्रों में आम नागरिकों का आवागमन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा. चिन्हित कंटेनमेंट जोन (हॉट-स्पॉट) क्षेत्रों में कोई भी धार्मिक सांस्कृतिक, राजनैतिक अथवा सार्वजनिक कोई भी आयोजन नहीं किया जायेगा और न ही ऐसा कोई आयोजन इस क्षेत्र से गुजरेगा. ऐसा करने पर वह महामारी अधिनियम डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट, लॉकडाउन व धारा 144 सीआरपीसी के उल्लघन का दोषी माना जायेगा.
सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर जुर्माना वसूला जाएगा
– कोई भी व्यक्ति बिना मास्क पहने घूमने, सार्वजनिक स्थानों पर उपस्थित अथवा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूला जायेगा.
– कमिश्नरेट लखनऊ की सीमा के अन्दर कोई भी दुकानदार न तो चाइनीज मांझे का विक्रय करेगा और न ही कोई व्यक्ति क्रय करेगा. ऐसे चाइनीज मांझे, तार से पंतग बांध कर नहीं उड़ायेगा जिससे आम नागरिक को शारीरिक क्षति हो.
– कमिश्नरेट लखनऊ की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पुतला नहीं जलायेगा और न ही ऐसा आचरण प्रस्तुत करेगा जिससे किसी प्रकार शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना हो.
– कमिश्ररेट लखनऊ क्षेत्र की सीमा के अन्दर किसी भी साइबर कैफे के संचालक द्वारा किसी भी अनजान व्यक्ति, जिसका परिचय किसी विश्वसनीय प्रमाण पत्र जैसे परिचय पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट, फोटो, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड व ऐसे ही अन्य साक्ष्य से प्रमाणित न हो साइबर कैफे का उपयोग नहीं करने दिया जायेगा. इंटरनेट यूज करने के लिए आने वाले कस्टमर्स का नाम, पता, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र का नंबर रजिस्टर में दर्ज करना होगा. साइबर कैफे में एक वेब कैमरा लगाया जाए जिसमें इंटरनेट यूजर्स की फोटो खींची जा सके. साइबर कैफे इक्विटी सर्वर लागू हो, को मेन सर्वर में कम से कम 6 माह तक सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था के बगैर साइबर कैफे संचालित नहीं कर सकेंगे.
– परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, प्रतिबंधित सामान ले जाना पूरी तरह से प्रतिबन्धित है. प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर 200 गज की परिधि में आवश्यक निषेधाज्ञा लागू की जाये.
– कमिश्नरेट लखनऊ नगर सीमा के अन्दर परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होने वाली संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, अन्य आयोग एवं सम्बन्धित विभागों इत्यादि की परीक्षाओं में समाज विरोधी तत्वों एवं नकल में संलिप्त बाह्य व्यक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस बल व अतिसंवेदनशील परीक्षा केन्द्रों पर सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की जाये.
शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नवत शर्तों के अनुसार होगी…
– लखनऊ में आज से कोविड गाइडलाइन के अनुसार बन्द स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनिटाइजर का उपयोग के साथ ही अनुमति होगी. कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी.
– खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउंड की क्षमता के 50% तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनिटाइजर का उपयोग एवं कोरोना प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ ही अनुमति होगी. कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी.
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