नई दिल्ली: केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सुनिश्चित हुआ कि यह आवश्यक और ऐसा करना समीचीन है।
इसके तहत वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) भारत सरकार की अधिसूचना, नंबर 36/2001- सीमा शुल्क (एन.टी.), भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण, भाग-II, दि्वतीय, धारा-3 (ii), देखिए संख्या एस.ओ.748 (ई), दिनांकित 3 अगस्त 2001, में निम्नलिखित संशोधन किया गया जो इस प्रकार हैः-
अधिसूचना के मुताबिक, सारिणी-1, सारिणी-2 और सारिणी-3 के लिए निम्न सारणियां प्रतिस्थापित होंगीं, यथाः-
सारिणी-1
क्रमांक संख्या | अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/टैरिफ मद | माल का विवरण | टैरिफ मूल्य अमेरिकी डॉलर (प्रति मीट्रिक टन) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | 1511 10 00 | कच्चा पाम तेल | 650 |
2 | 1511 90 10 | आरबीडी पाम तेल | 674 |
3 | 1511 90 90 | अन्य-पाम तेल | 662 |
4 | 1511 10 00 | कच्चा पामोलीन | 680 |
5 | 1511 90 20 | आरबीडी पामोलीन | 683 |
6 | 1511 90 90 | अन्य पामोलीन | 682 |
7 | 1507 10 00 | कच्चा सोयाबीन तेल | 742 |
8 | 7404 00 22 | पीतल स्क्रैप (सभी श्रेणी) | 3488 |
9 | 1207 91 00 | खसखस | 1913 |
सारिणी-2
क्रमांक संख्या | अध्याय/शीर्षक/ उप-शीर्षक/टैरिफ मद | माल का विवरण | टैरिफ मूल्य
(अमेरिकी डॉलर) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | 71 अथवा 98 | किसी भी रूप में, सोना, जिसके संबंध में दिनांकित 17.03.2012 सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 12/2012 के क्रमांक संख्या 321 और 323 में प्रविष्टयों का लाभ मिला हो | 376 प्रति 10 ग्राम |
2 | 71 अथवा 98 | किसी भी रूप में, चांदी, जिसके संबंध में दिनांकित 17.03.2012 सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 12/2012 के 322 और 324 में प्रविष्टियों का लाभ मिला हो | 498 प्रति किलोग्राम |
सारिणी-3
क्रमांक संख्या | अध्याय/ शीर्षक/ उप-शीर्षक/टैरिफ मद | माल का विवरण | टैरिफ मूल्य
(अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन ) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | 080280 | सुपाड़ी | 2268” |