लखनऊ: प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता के रिक्त पदों पर ऐसे सेवानिवृत्त सहायक अध्यापकों जिनकी आयु 70 वर्ष से कम हो, उनसे वैकल्पिक व्यवस्था के तहत मानदेय के आधार पर शिक्षण कार्य कराए जाने का निर्णय लिया गया है इस वैकल्पिक व्यवस्था के तहत रखे गए सेवानिवृत्त अध्यापकों से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित अभ्यर्थी के आने तक अथवा एक जुलाई से, ग्रीष्म अवकाश होने की अवधि तक जो भी पहले घटित हो, तक शिक्षण कार्य लिया जाएगा। मानदेय के रूप में ऐसे सहायक अध्यापकों एवं प्रवक्ताओं को प्रतिमाह क्रमशः Rs. 15000 तथा Rs 20000 दिए जाएंगे। यह जानकारी आज यहां माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री साहब सिंह निरंजन ने दी।
सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक/प्रवक्ताओं के पूल गठन हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सेवानिवृत्त सहायक अध्यापकों/प्रवक्ताओं से प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक आवेदन प्राप्त कर पूल का गठन किया जाएगा। जनपद स्तर पर सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक/प्रवक्ता पूल को माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा तथा जनपद में किसी भी विद्यालय में सहायक अध्यापक/प्रवक्ता की अल्पकालिक रूप से जब कभी आवश्यकता होगी प्रबंध/प्रबंध समिति की मांग पर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा पूल से शिक्षण कार्य सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक, प्रवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा और उन शिक्षकों की नियुक्ति का अनुमोदन संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा किया जाएगा। ऐसे सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक/प्रवक्ता शैक्षिक सत्र के बीच में संस्था में कार्य पर लगाए जाने के पश्चात ग्रीष्मावकाश प्रारंभ होने तक कार्य करेंगे तथा शासन द्वारा अनुमन्य मानदेय का भुगतान जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा किया जाएगा।