नई दिल्ली: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर के लिए दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत विशेष पैकेज लागू करने के लिए 2018-19 के दौरान एक वर्ष की अवधि के लिए समय सीमा विस्तार को मंजूरी दे दी है।
मंत्रिमंडल ने विशेष पैकेज लागू करने के लिए डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत राज्य को आवश्यकता आधार पर गरीबी अनुपात से जोड़े बिना कोष आवंटन की भी स्वीकृति दे दी है। इस पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं आएगा क्योंकि मूल रूप से स्वीकृत 755.32 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के अंतर्गत राज्य में दो तिहाई कमजोर परिवारों को कवर करने के लिए समय सीमा विस्तार को स्वीकृति दी गई है। 2018-19 के दौरान एक वर्ष की अवधि के लिए 143.604 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता होगी।
प्रभावः
- इससे राज्य में सभी कमजोर ग्रामीण परिवारों (परिवारों की कुल संख्या का अनुमानित दो तिहाई) को निश्चित समय सीमा के अंदर कवर करने में मदद मिलेगी।
- इससे स्वतः समावेशन श्रेणी के अंतर्गत आने वाले परिवारों तथा सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना-2011 में सूचीबद्ध कम से कम एक वंचित श्रेणी में आने वाले परिवारों का जुटाव सुनिश्चित होगा।
- इससे डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर में सभी ब्लॉकों का कवरेज भी सुनिश्चित होगा तथा राज्य में सामाजिक समावेश, सामाजिक विकास और गरीबी उपशमन में आजीविका प्रोत्साहन सुनिश्चित होगा।
पृष्ठभूमिः
राज्य में अपिहार्य कारणों तथा गड़बड़ी की स्थिति के कारण मई, 2013 में स्वीकृत विशेष पैकेज को पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका। अब राज्य सरकार ने भारत सरकार से पहले स्वीकृत विशेष पैकेज को लागू करने की समय सीमा के विस्तार तथा जम्मू-कश्मीर में विस्तारित अवधि के दौरान गरीबी अनुपात से जोड़े बिना मांग आधार पर डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत धन पोषण को जारी रखने पर विचार करने का अनुरोध किया हैं। इस तरह मंत्रिमंडल की स्वीकृति जम्मू और कश्मीर में कमजोर ग्रामीण परिवारों को प्रोत्साहन देगी।