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मोटर व्हीकल एक्ट लागू कराने उतरी दिल्ली पुलिस, काटे चालान

देश-विदेश

मोटर व्हिकल एक्ट 2019 आज (1 सितंबर) से लागू हो गया है. ट्रैफिक नियमों में बदलाव के बाद दिल्ली पुलिस इनके अनुपालन को सड़कों पर उतरी और नए नियमों का अनुपालन करते हुए चालान काटे.

दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस के सिपाहियों को नए नियमों के अनुपालन के संबंध में गाइड भी किया. पुलिस ने राजधानी के सराय काले खां के पास रिंग रोड पर धड़ाधड़ चालान काटे.

बगैर हेलमेट के जा रहे बाइक सवारों का नए नियमों के अनुरूप 500 से 1500 रुपये के चालान काटे. बगैर सीट बेल्ट लगाए कार चालकों का 1000 का चालान काटा गया.

डीटीसी बसों की भी हुई जांच, सीज की कार

ट्रैफिक पुलिस ने निजी वाहनों के साथ ही डीटीसी बसों की भी जांच की. जांच के दौरान एक कार को सीज भी किया गया. बताया जाता है कि कार चालक कोई कागजात नहीं दिखा सका. इसके बाद पुलिस ने उसे सीज कर दिया.

ट्रैफिक पुलिस ने भी काटे चालान

दिल्ली पुलिस के साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने भी चालान काटे. ट्रैफिक पुलिस जो भी चालान कर रही है, वह कोर्ट के लिए कर रही है. इसकी वजह यह है कि जो चालान मशीन है, उसमें अभी नए चालान के रेट अपडेट नहीं किए गए हैं. बताया जाता है कि अभी अपडेट करने का काम चल रहा है.

पुलिस से बहस करते नजर आए लोग

कई जगह लोग पुलिस से बहस करते नज़र आए तो कई जगह पुलिस वाले लोगों को जागरूक करते दिखे. लोगो का कहना है कि चालान ज्यादा होने के कारण आम आदमी की जेब पर फर्क पड़ेगा. एक बार में ही दो महीने की तनख्वाह सिर्फ चालान में चली जाएगी.

इन वाहनों को रास्ता न देने पर भी कटेगा चालान

मोटर व्हीकल एक्ट में एक नया चालान शामिल किया गया है, जिसमें इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देने पर 10 हजार के चालान का प्रावधान किया गया है. इस श्रेणी में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड के वाहन आदि को रखा गया है. पुलिस-प्रशासन को उम्मीद है कि अब ट्रैफिक के नियम तोड़ने में लोग डरेंगे. Source आज तक

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