लखनऊ: उत्तर प्रदेश शासन ने पति की मृत्योपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना को पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (पी.एफ.एम.एस.) के माध्यम से संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस सिलसिले में निदेशक महिला कल्याण को निर्देश दिए हैं कि गत 31 मार्च तक पी.एफ.एम.एस. के अंतर्गत जो खाते स्वीकृत किए गए हैं, उन खातों में पुनः सत्यापन की कार्यवाही मई माह के अन्त तक अवश्य पूर्ण करा लें।
प्रमुख सचिव महिला कल्याण, श्रीमती रेणुका कुमार, ने एक परिपत्र के माध्यम से निदेशक महिला कल्याण को यह भी निर्देशित किया है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 की द्वितीय तिमाही में जो खाते अनुपयुक्त पाये गए हैं, उन्हें सत्यापित कराकर इसी माह में उनका भुगतान इस वर्ष के बजट से कराया जाना सुनिश्चित करें। पत्र में कहा गया है कि जिन लाभार्थियों के नाम किसी वजह से अस्वीकृत या गलत हो गए हों, सार्थक प्रयास कर प्रत्येक दशा में उन्हें ठीक कराया जाए और उन्हें वर्तमान वित्तीय वर्ष में शामिल किया जाए। सत्यापित खातों में पेंशन का भुगतान चार किश्तों में (जून, सितम्बर, दिसम्बर 2015 तथा जनवरी 2016) किया जाएगा साथ ही बन्द हुए खातों के संबंध में बैंक से सम्पर्क कर खातों के बन्द होने का कारण जानें। यदि बैंक खातों में निष्क्रिय धनराशि पड़ी है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा कराया जाए।