नई दिल्ली: केंद्र सरकार की नकदी स्थिति की समीक्षा करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के परामर्श से भारत सरकार ने सितंबर 2018 को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान ट्रेजरी बिलों को जारी करने के लिए धनराशि को निम्नानुसार अधिसूचित करने का निर्णय लिया है।
ट्रेजरी बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित धनराशि (01 जुलाई, 2018 से 30 सितंबर, 2018) (`करोड़) | ||||
नीलामी की तिथि | 91 डीटीबी | 182 डीटीबी | 364 डीटीबी | योग |
04-जुलाई-2018 | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 18,000 |
11-जुलाई-2018 | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 18,000 |
18-जुलाई-2018 | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 18,000 |
25-जुलाई-2018 | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 18,000 |
01-अगस्त-2018 | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 18,000 |
08-अगस्त-2018 | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 18,000 |
14-अगस्त-2018 | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 18,000 |
21-अगस्त-2018 | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 18,000 |
29-अगस्त-2018 | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 18,000 |
05-सितंबर-2018 | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 18,000 |
12-सितंबर-2018 | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 18,000 |
19-सितंबर-2018 | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 18,000 |
26-सितंबर-2018 | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 18,000 |
योग | 130,000 | 52,000 | 52,000 | 234,000 |
भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक को भारत सरकार की आवश्यकताओं, बाजार की स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर ट्रेजरी बिल की नीलामी के समय और धनराशि में संशोधन करने का अधिकार होगा। अवकाश व अन्य परिस्थितियों के कारण भी तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि ऐसा किया जाता है तो प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी दी जाएगी।
ट्रेजरी बिलों की नीलामी भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना General Notification No. F.4(2)-W&M/2018 dated March 27, 2018 में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन होगी।