नई दिल्ली: व्यापार में सुविधा के लिए सरकार के पहलों के तहत केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने कारोबार करने में सरलता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का एक कदम उठाया गया है कि आवश्यक कागजातों को इलेक्ट्रोनिक दस्तावेजों के रूप में संरक्षित किया जाएगा और केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर में डिजिटल हस्ताक्षरित चालानों का उपयोग किया जाएगा।
2015 के बजट में दो उद्देश्यों- विनिर्माताओं या सेवा प्रदाताओं द्वारा जारी किए गए चालानों पर डिजिटल हस्ताक्षर करने और विनिर्माताओं या सेवा प्रदाताओं को प्रमाणिक कागजातों को इलेक्ट्रोनिक तरीके से संग्रह करने में सुविधा प्रदान करने के लिए वैधानिक प्रावधानों में सुधार किए गए थे। विचार-विमर्श के बाद अब एक अधिसूचना और एक परिपत्र जारी किया गया है, जिसका व्यापार तथा प्रक्रिया व्यवस्था करने एवं सुरक्षा में अनुपालन किया जाएगा। अधिसूचना संख्या 18/2015-सीई (एनटी) और एफ संख्या 224/44/2014-सीएक्स6 से जारी निर्देश वेबसाइट www.cbec.gov.in पर उपलब्ध हैं। व्यापार करने में सुविधा और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के अलावा इन कदमों से व्यापार के लिए लेनदेन की लागत कम होने की उम्मीद है।