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पुलिस महानिदेशक द्वारा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम-2018 के सम्बन्ध में  मा0 सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देश

उत्तर प्रदेश

लखनऊः श्री ओ0पी0 सिंह, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद को ‘साक्षी सुरक्षा योजना-2018’ के सम्बन्ध में रिट याचिका संख्याः 156/2016 महेन्द्र चावला बनाम यूनिचयन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में पूर्व में दिये गये निर्देशों के क्रम में पुनः अक्षरशः अनुपालन करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

‘विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम-2018’ के निम्नलिखित व्यवस्थाओं पर सम्यक विचार करते हुए तत्काल कार्यवाही अपेक्षित है, जो निम्नवत हैः-

  • ‘विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम-2018’ के प्रस्तर-2(C) के अनुसार जनपद एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में जनपद पुलिस प्रमुख एवं जनपदीय प्रभारी, अभियोजन को सम्मिलित करते हुये सक्षम प्राधिकारण (Competent Authority) का तत्काल गठन किया जाना आवश्यक है, जो विभिन्न गवाहों के सम्बन्ध में अपनी ‘Threat Analysis Report’ तैयार कराकर उन्हें उपर्युक्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगी।
  • योजना के प्रस्तर-2(i) में मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास या 07 वर्ष या उससे अधिक के कारावास तथा भा0द0वि0 की धारा 354,354ए,354बी,354सी,354डी तथा 509 के अपराध को Offence की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है।
  • प्रस्तर-2(o) में समर्पित (Dedicated) ‘साक्षी सुरक्षा प्रकोष्ठ’ (Witness Protection Cell) के गठन का उल्लेख किया गया है, जो अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण मनोयोग से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
  • 2018 की स्कीम में साक्षी सुरक्षा हेतु जनपद के सक्षम प्राधिकारण (Competent Authority) को प्रार्थना पत्र दिया जाए, जिस पर योजना के भाग-6 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
  • योजना के भाग-5 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारण (Competent Authority) को कोई भी साक्षी निर्धारित प्रारूप में सुसंगत संलग्नकों सहित स्वयं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। सम्बन्धित पुलिस उपाधीक्षक अथवा किसी इकाई के राजपत्रित अधिकारी साक्षी सुरक्षा हेतु समक्ष प्राधिकरण को अपनी आख्या प्रेषित कर सकते हैं।
  • योजना के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारण (Competent Authority) साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात भी योजना के भाग-2 प्रस्तर-3 के अन्तर्गत सम्बन्धित पुलिस उपाधीक्षक अथवा इकाई से आख्या प्राप्त होने पर किसी साक्षी को अपेक्षित सुरक्षा उपलबध कराने का आदेश निर्गत कर सकते हैं।
  • इस योजना के अन्तर्गत साक्षी के अतिरिक्त उसके परिवार को तथा उसके निवास के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलबध करायी जा सकती है।
  • साक्षीगण को योजना की व्यवस्थाओं से भली-भाॅति अवगत कराया जाना भी अपेक्षित है।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा सभी सम्बन्धित को निर्देशित किया गया कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के सन्दर्भित निर्णय तथा उसके प्रस्तर-25 में समाविष्ट ‘विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम-2018’ का आप सभी भली-भाॅति अध्ययन एवं परिशीलन करके जिलाधिकारी, अभियोजन विभाग के अधिकारी एवं अधीक्षक जिला कारागार के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करके साथी सुरक्षा योजना की व्यवस्थाओं को तत्काल लागू किया जाना सुनिश्चित करें।

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