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पुलिस महानिदेशक, द्वारा उनकी अपराधिक गतिविधियों को निवारित करने एवं प्रत्येक जनपद में चिन्हित टाॅप-15 अपराधियों की निगरानी करने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देश

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: ओ0पी0 सिंह, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद को जिला कारागार से जमानत पर छूटने वाले कुख्यात अपराधियों एवं चिन्हित टाॅप-15 अपराधियों की माॅनिटरिंग किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

  • जनपद स्तर पर टाॅप-15 कुख्यात अपराधियों को चिन्हित किया जा चुका है, इनकी निगरानी प्रत्येक स्तर से किया जाना आवश्यक है।  प्रत्येक जनपदीय माॅनिटरिंग सेल के निरीक्षक इनकी निगरानी की कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे, इसके लिए माॅनिटरिंग सेल को और अधिक उत्तरदायी एवं प्रभावशाली किया जाए।
  • जनपदीय थानों के थाना प्रभारी एवं सर्किल अधिकारियों द्वारा भी  कार्ययोजना बनाकर ऐसे कुख्यात टाॅप-15 अपराधियों की जो जमानत पर छूट चुके हैं, उनकी लगातार माॅनिटरिंग की जाए एवं इस हेतु अभिसूचना तंत्र को भी सक्रिय किया जाए। प्रत्येक जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी इनकी क्लोज माॅनिटरिंग की जाए।  जोन एवं परिक्षेत्र स्तर पर भी प्रभावी कार्ययोजना बनाकर ऐसे कुख्यात अपराधियों के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाए। प्रत्येक जनपद में इस कार्यवाही हेतु एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए।
  • जेल से छूटे कुख्यात अपराधियों की सूचना तत्काल प्राप्त की जाए, इसके लिए जेल के अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया जाए।
  • चिन्हित, सक्रिय एवं अभ्यस्त अपराधियों की अपराधिक गतिविधियों को निवारित करने के उद्देश्य से उ0प्र0 गैंगस्टर व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा-14(1)के उपबन्धों के अनुसार ऐसे अभियुक्तों की अपराध से अर्जित सम्पत्तियों को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कराने की कार्यवाही की जाए।
  • चिन्हित एवं कुख्यात अपराधी जो मा0न्यायालय से जमानत पर रिहा हो गये हैं तथा पुनः अपराध की ओर सक्रिय हैं, उनकी अपराधिक गतिविधियों को निवारित करने के उद्देश्य से उनकी जमानतें निरस्त कराने हेतु दं0प्र0सं0 के प्राविधानों के तहत जमानतें निरस्त कराने की कार्यवाही की जाएं।
  • उ0प्र0पुलिस रेगुलेशन के तहत निगरानी अभ्यस्त अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलकर निगरानी की जाए।
  • जनपद के माॅनिटरिंग सेल द्वारा चिन्हित टाॅप-15 कुख्यात अपराधियों के वादांे की प्रभावी पैरवी की कार्यवाही की जाए।
  • जेल से जमानत पर छूटने वाले कुख्यात अपराधियों/चिन्हित टाॅप-15 अपराधियों की माॅनिटरिंग कार्य योजना के तहत की जाए तथा जेल की अवधि में उनके मूवमेंट के दौरान भी चैकसी हेतु कार्य योजना के तहत कार्यवाही की जाए।
  • जनपद में चिन्हित ऐसे टाॅप-15 अपराधी जो वर्तमान में जमानत पर जेल से बाहर है, उनकी अध्यावधिक सूची 03 दिवस के अन्दर तैयार कर मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को तत्काल उपलब्ध कराया जाए। मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के क्राइम सेक्शन द्वारा इसकी लगातार समीक्षा की जाएगी।

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