लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांगजन विकास विभाग द्वारा विकलांगजन के लिए संचालित ‘विकलांग भरण-पोषण अनुदान योजना’ के अन्तर्गत कुष्ठ रोग के कारण हुये विकलांग जन को 2500 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन (अनुदान) देने का निर्णय लिया है। योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को पेंशन राशि का भुगतान ई-पेंमेट के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
सचिव, विकलांग जन विकास श्री अनिल कुमार सागर ने यह जानकारी दी। उन्हांेने बताया कि ‘विकलांग भरण पोषण अनुदान योजना’ के लिए ऐसे सभी व्यक्ति पात्र होंगे, जिनमें कुष्ठ रोग के कारण विकलांगता उत्पन्न हुयी हो (चाहे विकलांगता का प्रतिशत कुछ भी हो) और जिसने अपने संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से इस बावत विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ऐसे विकलांग जन को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। उन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्ति जो वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन या फिर ऐसी किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पेश्ंान/अनुदान/सहायता पा रहा हो इस पेंशन/के लिए पात्र नहीं होगा।
श्री सागर ने बताया कि विकलांग पेंशन/अनुदान के लिए पात्रता में कुष्ठ रोगी बी0पी0एल0 आय सीमा श्रेणी के होंगे तथा ऐसे विकलांगजन किसी भी आयु वर्ग के हो सकते हैं।
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