नई दिल्ली: यह सक्षम प्राधिकारी के ध्यान में लाया गया है कि निम्नलिखित अधिकारी जो कोविड-19 के फैलाव को रोकने के संबंध में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे, प्रथम दृष्टया ऐसा करने में विफल रहे।
ये अधिकारी कोविड-19 से निपटने के लिए लॉकडाउन प्रतिबंध के दौरान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहे। अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक के कारण सक्षम प्राधिकारी ने निम्न अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाई शुरू की हैः-
- अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी- तत्काल प्रभाव से निलम्बित।
- अपर मुख्य सचिव, गृह एवं भूमि भवन विभाग, जीएनसीटीडी- कारण बताओ नोटिस।
- प्रधान सचिव, वित्त, जीएनसीटीडी- तत्काल प्रभाव से निलम्बित।
- एसडीएम सीलमपुर- कारण बताओ नोटिस।