केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. नए नियमों की माने तो, आपके आधार कार्ड पर जिस जिले का पता है, वहीं से ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जा सकेगा. अभी तक आप किसी भी जिले से डीएल बनवाना सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है.
सरकार ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बदलाव किया है. अब आपको लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आधार कार्ड वाले जिले में जाना होगा. डीएल के आवेदन करने वालों को ऑनलाइन ही टेस्ट देना होगा. अब डीएल को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी है. यह नया नियम ऑनलाइन आवेदन करने वालों के लिए है.
बायोमीट्रिक होगा टेस्ट
नए नियम में आप लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस को स्थायी/permanent करना चाहते है तो आपको उसी जिले में जाकर कराना होगा. इसके लिए उम्मीदवार को अपने आधार में दिए पते के जिले में जाना होगा. परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदक बायोमीट्रिक टेस्ट देना होगा.
इसलिए हुआ बदलाव
केंद्र सरकार ने नियम इसलिए बदला है क्योंकि लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फेसलेस टेस्ट होता है. मैन्युअल टेस्ट में आवेदक किसी भी जिले से लर्निंग डीएल बनवा सकता है. फेसलेस टेस्ट में आधार कार्ड से ही पते का सत्यापन होता, इसलिए जहां से आधार कार्ड बना है वहां से ही अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा.
बिना लाइसेंस के तगड़ा जुर्माना
देश में नए मोटर वाहन कानून के तहत बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 5,000 जुर्माने का प्रावधान है. अगर आपके पास Driving License नहीं है तो जल्द बनवाए.
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