लखनऊः प्रमुख सचिव, समाज कल्याण डॉ हरिओम ने निर्देशित किया कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आधार प्रमाणीकरण की प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम प्रगति वाले जनपदों के ज़िला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया जाए और योजना के अंतर्गत उनसे संबंधित जनपद की प्रगति प्राप्त की जाए।
प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, डॉ. हरिओम समाज कल्याण निदेशालय के सभाकक्ष में आज प्रदेश के समस्त मंडलीय संयुक्त/उपनिदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश एवं समस्त ज़िला समाज कल्याण अधिकारी/ज़िला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।
डॉ. हरिओम ने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत उच्चतम लंबित आवेदन वाले जनपदों जैसे हरदोई, रायबरेली, उन्नाव, खीरी, बिजनौर, रामपुर आजमगढ़, मुरादाबाद, अलीगढ़ और लखनऊ के संबंधित ज़िला समाज कल्याण अधिकारी लंबित आवेदन पत्रों का निस्तारण शीघ्र कराते हुए निदेशालय समाज कल्याण को अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाए।
डॉ. हरिओम ने छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कार्य में लापरवाही के दृष्टिगत संबंधित ज़िला समाज कल्याण अधिकारी, कन्नौज श्री दिनेश गोदारा से स्पष्टीकरण प्राप्त करने व संबंधित कार्मिक श्री जितेन्द्र को प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने के निर्देश दिए।
बैठक में उन्होंने अत्याचार से प्रभावित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उच्चतम लंबित प्रकरणों वाले जनपद नियमानुसार आवेदन पत्रों का निस्तारण कर एवं प्राप्त प्रकरणों पर स्वीकृत भुगतान की कार्यवाही संबंधित अधिकारियों द्वारा एक सप्ताह में किए जाने के निर्देश दिए।
डॉ. हरिओम ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत न्यूनतम प्रगति वाले जनपदों के संबंधित ज़िला समाज कल्याण अधिकारियों व मंडलीय उपनिदेशक को माह जनवरी, 2023 के अंत तक निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष न्यूनतम 50 प्रतिशत तक की प्रगति अर्जित करते हुए सामूहिक विवाह कराने और विवाह में उच्च कोटि की वैवाहिक सामग्री वितरित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने समस्त ज़िला समाज कल्याण अधिकारियों से अपने-अपने जनपदों में अभ्युदय योजना के केंद्रों को शीघ्र संचालित कराने के निर्देश दिए। साथ ही संस्था में 10 माह में क्या-क्या गतिविधि करनी है उसका एक कैलेंडर तैयार कराया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ज़िलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित ज़िला स्तरीय समिति से स्वीकृति प्राप्त कर नियमानुसार छात्रावासों का रखरखाव, मरम्मत, सुधार एवं कर्मियों की व्यवस्था कराई जाए। उन्होंने कहा कि वृद्धा आश्रमों में अधिक से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश देकर उन्हें लाभान्वित किया जाए।
उन्होंने मंडलीय उपनिदेशकों को निर्देशित किया कि संबंधित ज़िला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से संचालित विभाग से संचालित समस्त योजनाओं का निरीक्षण करें और यदि किसी भी योजना में कोई आवेदन पत्र व भुगतान इत्यादि लंबित हो, तो उसका शीघ्र निस्तारण अपने स्तर से सुनिश्चित करवाएं और दोषी कार्मिक व अधिकारी को चिन्हित कर प्रभारी अधिकारी योजना अधिकारी को सूचित करें।