नई दिल्ली: सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जीएसआर 521 (ई) तिथि
24 जुलाई, 2019 को जारी किया गया। इसके तहत केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन के जरिए मोटर वाहनों और उनके पुर्जों, हिस्सों और अन्य कलपुर्जों के लिए अनुमति दी गई है कि इन सब पर स्थायी और लगभग अदृश्य माइक्रोडॉट चिन्ह बनाए जाएं। इन चिन्हों को माइक्रोस्कोप के जरिए पढ़ा जा सकता है तथा पराबैंगनी प्रकाश से उनकी पहचान की जा सकती है।
माइक्रोडॉट तकनीक के तहत किसी भी वाहन के हिस्सों या पूरे वाहन पर तथा अन्य मशीनों पर स्प्रे के जरिए माइक्रोस्पोपिक डॉट बनाये जाते हैं। पहचान करने की अनोखी विधि है। इस तकनीक के इस्तेमाल से वाहन चोरी और वाहनों के नकली पुर्जों के इस्तेमाल को रोका जा सकता है।
माइक्रोडॉट वाहनों और उनके पुर्जों पर स्थायी रूप से बन जाएंगे तथा उन्हें पुर्जों या वाहन को नष्ट किए बिना मिटाया नहीं जा सकता। अधिसूचना में कहा गया है कि इन माइक्रोडॉट को एआईएस 155 की शर्तों के अनुरूप होना चाहिए। मंत्रालय ने मसौदा अधिसूचना पर 30 दिनों के भीतर टिप्पणियां / आपत्तियां मांगी हैं।