लखनऊः स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ (नारकोटिक्स) के सम्बन्ध में प्रस्तावित ‘‘प्लान आॅफ एक्शन’’ के प्रदेश में सफल क्रियान्वयन, पुनरावलोकन तथा अनुश्रवण के लिये शासन द्वारा पुलिस महानिदेशक अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग(सी0बी0सी0आई0डी0) की अध्यक्षता में ‘‘स्टेट लेवल ड्रग लॉ इन्फोर्समेन्ट मानीटरिंग कमेटी (राज्य स्तरीय समिति)’’ का गठन किया गया है।
चैबीस सदस्यीय इस समिति का सदस्य संयोजक अपर पुलिस महानिदेशक@पुलिस महानिरीक्षक, प्रभारी एंटी नारकोटिक्स सेल, सीबीसीआईडी को इसका बनाया गया है। नामित अधिकारियों के अलावा अन्य विभाग के अधिकारियों को भी आवश्यकतानुसार पुलिस महानिदेशक सीबीसीआईडी समिति की बैठक में आमंत्रित कर सकते है।
स्टेट लेवल ड्रग लॉ इन्फोर्समेन्ट मानीटरिंग कमेटी (राज्य स्तरीय समिति) द्वारा प्रदेश में स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थो व नियंत्रित पदार्थों की मांग को नियंत्रित करने एवं उसके अवैध उत्पादन एवं व्यापार की रोकथाम हेतु प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा एवं अनुश्रवण का कार्य किया जायेगा। नारकोटिक्स से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए संबंधित विभागों यथा आबकारी, राजस्व, स्वास्थ्य, औषधि नियंत्रक, वन विभाग, समाज कल्याण विभाग आदि प्रदेशीय एवं नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, कस्टम, एक्साइज, सक्षम प्राधिकारी, नारकोटिक्स आयुक्त आदि केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा समन्वित रणनीति बनाने एवं उसके अनुश्रवण की जिम्मेदारी भी इस समिति को सौंपी गयी है। साथ ही राज्य, परिक्षेत्र व जनपद स्तरीय नारकोटिक्स सेलों के कार्यों का मूल्याकंन भी समिति द्वारा किया जायेगा।
स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थाें व नियंत्रित पदार्थों का सीधा संबंध स्वास्थ्य से एवं एड्स की बीमारी फैलने से है। अतः इन पदार्थों के सेवन से प्रभावित व्यक्तियों के डी-एडिक्शन व पुर्नवास के संबंध में नीति निर्धारण एवं अनुश्रवण का कार्य भी राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। इसके अलावा इन पदार्थों के कुप्रभावों के प्रति जन-जागरूकता लाने के लिए विभिन्न विभागों, स्वयं सेवी संस्थाओं, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि को समय-समय पर अभियान चलाने हेतु प्रोत्साहित करने एवं उनके द्वारा कृत कार्यवाही का अनुश्रवण का कार्य भी इस समिति द्वारा किया जायेगा।