लखनऊ: प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मास्टर डाटाबेस में शामिल प्रदेश की समस्त मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को निर्देश दिये हैं कि छात्रवृत्ति के मास्टर डाटा में समस्त प्रविष्टियों को पूर्ण व अपडेट करके अपने डिजिटल दस्तावेज 31 अगस्त तक जिला समाज कल्याण अधिकारी के यहां जमा कराएं। समाज कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार छात्रवृत्ति के मास्टर डाटा में शामिल शिक्षण संस्थाएं अपने डिटेल को आनलाइन सत्यापित करायेंगे तथा संस्था के प्रधानाचार्य एवं नोडल अधिकारी भी अपने डिजिटल हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करेंगे।
शासन ने छात्रवृत्ति के मास्टर डाटा में शामिल शैक्षिक संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि वे अपने संस्थान से सम्बन्धित डिटेल को 30 अगस्त तक डिजिटल लाॅक कर सम्बन्धित विश्वविद्यालय या सम्बद्धता देने वाले संस्थान से डिजिटल हस्ताक्षर कराने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक व क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी से भी डिजिटल हस्ताक्षर कराकर 31 अगस्त तक जिला समाज कल्याण अधिकारी को अपने डिजिटल दस्तावेज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
इसके अलावा ऐसी संस्थाएं भी जो छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के मास्टर डाटा में शामिल नहीं हैं तथा जिन्हें 30 जून 2016 तक मान्यता प्राप्त हो चुकीं हैं वे भी अपना विवरण आॅनलाइन मास्टर डाटा में शामिल कर 30 अगस्त तक अपने डिजिटल दस्तावेज जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। शासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि 31 अगस्त, 2016 तक डिजिटल दस्तावेज जमा न करने वाली संस्थाओं के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिलेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित शैक्षिक संस्थान की होगी।