नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली ने आज लोकसभा में वर्ष 2016-17 का आम बजट प्रस्तुत करते हुए जून 2016 से मार्च 2019 तक
अनुमोदित किए जाने वाले और अनुमोदन के तीन वर्ष के भीतर चार मेट्रो शहरों में निर्मित किए जाने वाले 30 वर्ग मीटर के फ्लैटों और अन्य शहरों में 60 वर्गमीटर तक के फ्लैटों हेतु आवास निर्माण परियोना शुरू करने वाले उपक्रमों को लाभों से सौ प्रतिशत कटौती देने का प्रस्ताव किया। हालांकि इन उपक्रमों पर न्यूनतम एकांतर कर लागू होगा।
उन्होंने प्रस्ताव किया कि स्थावर संपदा निवेश न्यास और विशेष शेयरधारिता वाले आईएनवीआईटी की विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) की आय से किए जाने वाले किसी वितरण के लाभांश वितरण कर के अध्यधीन नहीं होंगे।
पहली बार मकान खरीदने वालों के लिए वित्त मंत्री ने अगले वित्त वर्ष के दौरान स्वीकृत 35 लाख रुपये तक के ऋणों हेतु 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष के अतिरिक्त ब्याज के लिए कटौती देने का प्रस्ताव किया, बशर्ते मकान की कीमत रुपये से ज्यादा न हो।
श्री जेटली ने सरकारी-निजी भागीदारी वाली स्कीमों सहित केंद्रीय या राज्य सरकार की किसी भी स्कीम के तहत 60 वर्गमीटर तक के क्षेत्र में सस्ते मकानों के निर्माण को सेवाकर से छूट देने का प्रस्ताव किया। इसके अलावा उन्होंने निर्माण कार्य में उपयोग के लिए निर्माण स्थल पर विनिर्मित कंक्रीट मिश्रण के लिए समय पर उपलब्ध उत्पाद शुल्क छूट को तैयार मिश्रित कंक्रीट के लिए भी दिए जाने का प्रस्ताव किया।