नई दिल्ली: गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कोविड -19 से लड़ने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान सभी मंत्रालयों / विभागों को समेकित संशोधित दिशानिर्देशों (https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHA%20order%20dt%2015.04.2020%2C%20with%20Revised%20Consolidated%20Guidelines_compressed%20%283%29.pdf), के तहत कुछ गतिविधियों में छूट देने का आदेश जारी किया है।
आज एक आदेश में, ई-कॉमर्स कंपनियों से संबंधित समेकित संशोधित दिशानिर्देशों के खंड 14 (v) को बाहर रखा गया है। इस संबंध में यह फिर से स्पष्ट किया जाता है कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-आवश्यक वस्तुओं के संचालन पर प्रतिबन्ध है, हालांकि वे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का काम करना जारी रखेंगी, जैसी पहले अनुमति दी गई थी और इन दिशा निर्देशों के खंड 13 (i) के तहत अनुमति जारी रहेगी।
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने यह सूचना सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को भेज दी है और उनसे अनुरोध किया है कि वे इसे सभी फील्ड एजेंसियों को स्पष्ट करें और आम जनता के बीच पर्याप्त रूप से प्रचार-प्रसार करें ताकि ई-कॉमर्स सहित आवश्यक वस्तुओं की संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। यह भी सूचित किया गया है कि एमएचए आदेशों के अनुपालन में राज्य सरकारों / संघ शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों / आदेशों को सही स्थिति दर्शाने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा सकता है।
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