नई दिल्ली: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएस) के पेंशनभोगियों को प्रति माह 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन वित्त वर्ष 2014-15 के बाद भी सतत रूप से देने को अपनी मंजूरी दे दी। फिलहाल यह केवल मार्च, 2015 तक ही प्रभावी है। कैबिनेट ने इसके साथ ही न्यूनतम पेंशन को लागू करने के लिए संबंधित वार्षिक बजटीय सहायता को जारी रखने को भी अपनी स्वीकृति दे दी, जो 850 करोड़ रुपये सालाना बैठेगी और जिसमें निरंतर कमी होती रहेगी।
प्रति माह हजार रुपये की न्यूनतम पेंशन देने का मुख्य उद्देश्य उन पेंशनभोगियों को सार्थक ढंग से गुजर-बसर करने में मदद प्रदान करना है, जो संगठित क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मौजूदा प्रस्ताव से ईपीएस, 1995 के तहत तकरीबन 20 लाख पेंशनभोगियों के लाभान्वित होने की उम्मीद है।
ईपीएस,1995 के अंर्तगत पेंशनधरियों की एक बहुत बड़ी संख्या को बहुत ही कम पेंशन प्राप्त मिलती है। बढ़ती मंहगाई के कारण यह पेंशन उनके जीविकोपार्जन की लागत के अनुरूप नहीं है। नाम मात्र की पेंशन के पीछे का मुख्य कारण इसकी गणना पेंशनयोग्य सेवा और अंतिम छह महीने के तनख्वाह के आधार पर किया जाना है। अगर दोनों में से कोई भी एक कम है तो पेंशन की गणना भी कम होगी। यह अधिंकांश मौसमी उद्योग के कर्मचारियों के मामले में देखा जाता है। इसके अलावा उनके मामले में भी यह देखा गया है जो पेंशनधारी पूर्व परिवार पेंशन स्कीम 1971 के सदस्य थे और जिन्हें कर्मचारी पेंशन स्कीम के पारा 12 के अनुसार पेंशन निर्धारित करने के लिए पूर्व सेवा लाभ दिया गया है। इस कारण इन पेंशनधारियों की पेंशन का निर्धारण कम होता है।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी फरवरी, 2014 की बैठक में इंपीएस पेंशनधरियों का न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति महीने सुनिश्चित करने की सहमति दे दी है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में सरकार ने 1217.03 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता का प्रावधान किया है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के आधार पर कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995(ईपीएस) को 19.08.2014 को वित्तीय वर्ष 2014-15 में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति महीने करने के प्रावधान को जोड़ने के लिए संशोधित किया गया।
19.08.2014(01-09-2104 से लागू) को गजट अधिसूचना जारी होने के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सितंबर, 2014 से संशोधित पेंशन बंटना शुरू कर दिया है। न्यूनतम पेंशन के प्रावधान से लाभन्वित होने वाले पेंशनधरियों की संख्या नीचे तालिका मे दी गई है। इनकी संख्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) कार्यालय से मूल पेंशन की अदायगी से संकलित की गई है।
महीना | प्रभावित पेंशनधरियों की संख्या | मूल पेंशन के अनुसार राशि (रुपये करोड़ में) | न्यूनतम पेंशन अधिसूचना के बाद राशि का भुगतान | जीओआई समर्थन |
सिंतंबर 2014 | 19,19,756 | 104.17 | 165.98 | 61.81 |
अक्टूबर 2014 | 19,32,515 | 104.14 | 166.99 | 62.84 |
नवंबर 2014 | 19,42,476 | 104.69 | 168.18 | 63.49 |
दिसंबर 2014 | 19,47,750 | 106.73 | 170.68 | 63.95 |
जनवरी2015 | 15,13,827 | 94.72 | 148.75 | 54.03 |
फरवरी2015 | 16,80,533 | 103.00 | 160.15 | 57.15 |
मार्च 2015 | 17,65,307 | 99.25 | 158.39 | 59.13 |