नई दिल्ली: सीजीएसटी नियम 2017 के नियम 83 के उप-नियम (1) के अनुच्छेद (बी) के दायरे में आने वाले जीएसटी प्रैक्टिशनर्स (जीएसटीपी) के लिए 17.12.2018 को आयोजित की जाने वाली परीक्षा के संबंध में 1.11.2018 और 29.11.2018 को जारी प्रेस विज्ञप्तियों के लिए संदर्भ आमंत्रित किया जाता है। इन जीएसटी प्रैक्टिशनर्स में मौजूदा कानून के तहत कम से कम 5 वर्षों के अनुभव वाले बिक्री कर प्रैक्टिशनर या टैक्स रिटर्न तैयार करने वालों के रूप में नामांकित और इन नियमों के नियम 83 के उप-नियम (2) के तहत नामांकित व्यक्ति शामिल हैं। इस परीक्षा के लिए पहले अधिसूचित 26.11.2018 तक के बजाय अब 4.12.2018 (रात्रि 11.59.59 बजे) तक नामांकित अभ्यर्थी पंजीकरण कराने के लिए पात्र होंगे। पंजीकरण विंडो या सुविधा भी पहले अधिसूचित 5.12.2018 (रात्रि 11.59.59 बजे) तक के बजाय अब 7.12.2018 (रात्रि 11.59.59 बजे) तक खुली रहेगी।
इसके अलावा, ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जो प्रासंगिक श्रेणी में 5.12.18 से लेकर 16.12.18 तक नामांकित होगा, उसे भी पंजीकरण कराने और अनंतिम आधार पर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। इस तरह के अभ्यर्थियों को ईमेल gstp.nacin@gmail.com पर अनंतिम पंजीकरण के लिए नासिन से अनुरोध करना होगा। इस तरह के अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे नासिन द्वारा आवंटित परीक्षा केंद्रों में उपस्थित होकर परीक्षा दें। इस तरह के अभ्यर्थियों द्वारा भुगतान किया गया पंजीकरण शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, चाहे उनकी पात्रता कुछ भी क्यों न हो।